केंद्र ने औद्योगिक श्रमिकों के वीडीए में किया बदलाव
नयी दिल्ली । केंद्र सरकार ने केंद्र के अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के वेरीएबल डियरनेस एलाउंस (वीडीए) के न्यूनतम स्तर में संशोधन करते हुए मूल वेतन में व़ृद्धि की है जो एक अक्टूबर से प्रभावी होगा।
केंद्रीय श्रम एवं राेजगार मंत्रालय ने शुक्रवार काे यहां बताया कि सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र में काम करने वाले अनुबंधीय अंशकालिक कर्मचारियों के वीडीए के आधार में बदलाव किया है। इससे बंदरगाहों, खदानों, रेल, सड़क तथा निर्माण क्षेत्र आदि में काम करने वाले डेढ़ करोड़ कामगारों को लाभ मिलेगा।
मंत्रालय ने कहा कि वीडीए में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। इससे काेरोना महामारी से जूझ रहे कामगारों को विशेष लाभ मिलेगा। वीडीए में परिवर्तन एक अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगें। मंत्रालय ने कहा है कि जनवरी से जून 2021 की अवधि के लिए वीडीए की नयी दरें लागू होंगी।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार के इस फैसले से विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे 1.5 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। ये मजदूर निर्माण, सड़क, हवाई अड्डों, खदानों और कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वीडीए विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे अनुबंधीय और अंशकालिक कर्मचारियों पर लागू होता है। मुख्य श्रम आयुक्त डीपीएस नेगी ने कहा है कि प्रतिवर्ष एक अप्रैल और एक अक्टूबर को वीडीए की दरें लागू की जाती है।
वार्ता