अवैध मस्जिदों पर चलेगा बुलडोजर- रेलवे ने जारी किया नोटिस

अवैध मस्जिदों पर चलेगा बुलडोजर- रेलवे ने जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। राजधानी की दो मस्जिदों को अवैध घोषित करते हुए उत्तर रेलवे प्रशासन की ओर से मस्जिद प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि आपने रेलवे की भूमि को अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित किया हुआ है। इसलिए आप लोग अनाधिकृत रूप से रेलवे की जमीन पर बने अनाधिकृत भवन, मंदिर, मस्जिद, मजार को 15 दिन के भीतर खुद हटा ले।


शनिवार को उत्तर रेलवे प्रशासन की ओर से राजधानी दिल्ली की दो बड़ी मस्जिदों में शामिल बंगाली मार्केट और तकिया बब्बर शाह मस्जिद प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए कहां गया है कि दोनों मस्जिद प्रशासन को 15 दिन का समय दिया जाता है कि वह स्वयं अपने अतिक्रमण को हटा ले अन्यथा उत्तर रेलवे प्रशासन अपने तरीके से अतिक्रमण को हटाते हुए अपनी जमीन पर कब्जा लेगा। उधर मस्जिद कमेटियों का कहना है की उत्तर रेलवे की ओर से जिन दो मस्जिदों को नोटिस जारी किया गया है वह काफी पुरानी है, लेकिन रेलवे अब कह रहा है कि यह उनकी जमीन पर बनी है।


उत्तर रेलवे की ओर से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि रेलवे भूमि को अनाधिकृत रूप से आपने अतिक्रमित किया हुआ है। आप लोग अनाधिकृत रूप से रेलवे की जमीन पर बने निर्माण को इस सूचना के 15 दिन के भीतर स्वेच्छा से खुद हटा ले, अन्यथा रेलवे प्रशासन एक्शन लेते हुए रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अनाधिकृत कब्जे को हटाने की कार्यवाही करेगा। इस प्रक्रिया में होने वाले नुकसान के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे रेलवे प्रशासन की किसी भी तरह की इसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

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