UCC लागू होते ही रोकी गई चार लड़कियों की इस वजह से शादियां

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से राज्य में लागू किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC की वजह से चार नाबालिग लड़कियों की शादियां रोक दी गई है, जिनकी इस महीने शादियां होने वाली थी।
शनिवार को उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में यूनिफॉर्म सिविल कोड के राज्य में लागू होने की वजह से चार नाबालिग लड़कियों की शादी रुकवा दी गई है। जनपद के जखोली तहसील के उचोला गांव में रहने वाली इन चारों ही लड़कियों की शादियां इस महीने होने वाली थी।
बाल विकास विभाग को चाइल्ड चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से इन चारों लड़कियों की शादी होने के बारे में शिकायत मिली थी। जानकारी मिलने के बाद उचोला गांव पहुंची बाल विकास विभाग की टीम ने लड़कियों के परिवार वालों को बाल विवाह के दुष्प्रभाव एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। समझाने के बाद परिवार वालों ने लड़कियों की शादी रोकने का फैसला किया।
बताया जा रहा है कि चार लड़कियों में से 15 से 17 वर्ष की दो लड़कियां एक ही परिवार से थी। उत्तराखंड में हाल ही में लागू किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है।