निजी क्षेत्र की नौकरी में लागू किया 75 प्रतिशत आरक्षण-डिप्टी CM
नई दिल्ली। युवाओं के लिए हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण का नियम लागू कर दिया गया है। यह व्यवस्था लागू होने से अब निजी क्षेत्र के भीतर हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे।
रविवार को हरियाणा के सिरसा क्लब में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश के निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत नौकरी दिए जाने के आरक्षण के नियम को लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था लागू होने से निजी क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग द्वारा इसके लिये विधिवत पोर्टल भी बनाया गया है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार है। डिप्टी सीएम चौटाला ने कहा कि कंपनियों को पोर्टल पर अपनी वैकेंसी भी दिखानी होगी और सरकार इसको लगातार मॉनिटर करेगी। डिप्टी सीएम चौटाला यहां करीब डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से बने नवनिर्मित कर्मचारी आवास व द लाउन्ज का उद्घाटन करनेे आये थे।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सिरसा में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए लेकर टेंडर जारी किया जा चुका है औैर यह कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाएगा।
बढ़ते कोरोना संक्रमण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार व प्रशासन अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रहा है लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वह स्वयं भी अपना ध्यान रखें। उन्होंने सभी नागरिकों को वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लगवाने के लिए आह्वान किया।