नौकरियों में महिलाओं को 30 फ़ीसदी आरक्षण- विधेयक को मिली मंजूरी
देहरादून। राज्यपाल ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 फ़ीसदी आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया है। आरक्षण विधेयक को राजभवन की मंजूरी मिल जाने के साथ ही महिला अभ्यर्थियों को अब सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार हासिल हो गया है।
मंगलवार को राज्यपाल की ओर से उत्तराखंड की महिलाओं के आरक्षण विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। राज्य सरकार ने पिछले साल की 30 नवंबर को विधानसभा में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण के बिल को सर्वसम्मति से पारित कराकर राजभवन भेजा था। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में पारित 14 बिलो, जिनमें अधिकतर संशोधित विधेयक थे के साथ महिला आरक्षण बिल को भी राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था। राजभवन से ज्यादातर विधेयकों को मंजूरी मिल गई थी। लेकिन महिला क्षैतिज आरक्षण बिल विचाराधीन रहा। राजभवन ने विधेयक को मंजूरी देने से पहले इसका न्याय और विधि विशेषज्ञों से परीक्षण कराया। इस कारण विधेयक को मंजूर री मिलने में तकरीबन 1 महीने का समय लग गया है।