यूं ही नहीं एक्सचेंज होंगे 2000 के नोट- देनी होगी यह जानकारी

यूं ही नहीं एक्सचेंज होंगे 2000 के नोट- देनी होगी यह जानकारी

नई दिल्ली। लेनदेन करने के मामले में सबसे बड़े बैंकों में शुमार भारतीय स्टेट बैंक की ओर से कहा गया है कि 20000 रुपए मूल्य तक के 2000 रुपए के नोट एक्सचेंज करने पर किसी तरह की स्लिप आदि नहीं भरनी पड़ेगी। लेकिन इससे ज्यादा की रकम पर पेन नंबर एवं अन्य जानकारी संबंधित व्यक्ति को देनी होगी


रविवार को भारतीय स्टेट बैंक की ओर से जारी किए गए एक सर्कुलर में कहा गया है कि सरकार की ओर से 2000 रुपए का नोट वापिस लिया जा रहा है। इस बाबत भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी किए गए दिशानिर्देशों के अंतर्गत 20000 रुपए मूल्य तक के 2000 रुपए के नोट एक्सचेंज करने पर संबंधित को कोई स्लिप आदि नहीं भरनी होगी, यानी 2000 के अधिकतम 10 नोट कोई भी व्यक्ति बैंक के काउंटर पर एक्सचेंज करा सकता है। इसके लिए बैंक द्वारा संबंधित व्यक्ति से कोई स्लिप भरने को नहीं कहा जाएगा।

लेकिन यदि रकम 20000 रुपए से ज्यादा की है तो संबंधित व्यक्ति को पेन नंबर के अलावा अन्य जानकारी भी देनी होगी। यदि कोई व्यक्ति बैंक में 2000 रूपये के नोट डिपॉजिट करना चाहता है तो उसे केवल बैंकिंग नियमों का पालन करना होगा।

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