अग्निपथ स्कीम के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कही यह बडी बात

अग्निपथ स्कीम के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कही यह बडी बात

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से देश की तीनों सेनाओं के भीतर युवाओं की नौकरी के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध में दायर की गई अर्जी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। देश की शीर्ष अदालत में अगले सप्ताह गर्मियों की छुट्टियां समाप्त होने के बाद अग्निपथ स्कीम को रद्द किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध में दायर की गई अर्जी अदालत द्वारा स्वीकार कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस जनहित याचिका में एयर फोर्स कर्मियों का कहना है कि इस योजना के चलते उनका कैरियर अब 20 साल की बजाय केवल 4 साल का ही हो जाएगा। याचिका दायर करने वाले एयरफोर्स कर्मचारिंयों के अधिवक्ता एम एल शर्मा ने अपनी अर्जी में कहा है कि सरकार की ओर से देश की तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसे तत्काल कैंसिल किया जाए। वैसे तो सरकार कोई भी स्कीम ला सकती है लेकिन यहां पर बात सही और गलत की है।

याचिका में कहा गया है कि मौजूदा समय में तकरीबन 70000 लोग ऐसे हैं जो अपने नियुक्ति पत्र का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। याची ने कहा है कि अग्निपथ योजना कम से कम उन लोगों के ऊपर तो बिल्कुल भी लागू नहीं होनी चाहिए जो पहले से चल रही भर्ती प्रक्रिया में शामिल है और वह अपने नियुक्ति पत्र के आने का इंतजार कर रहे हैं।

याचिका में कहा गया है कि इस मामले पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। क्योंकि यह देश के वीर सैनिकों के कैरियर का सवाल है।

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