ऑक्सीजन कालाबाजारी- खान चाचा को झटका- जमानत याचिका खारिज

ऑक्सीजन कालाबाजारी- खान चाचा को झटका- जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली। राजधानी के खान चाचा रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर की कालाबाजारी के मामले में आरोपी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका को साकेत कोर्ट ने खारिज कर दिया है। फरार चल रहे आरोपी नवनीत कालरा की पुलिस ने खोजबीन शुरू कर रखी है।

राजधानी के नेगे एंड जू बार और खान चाचा रेस्टोरेंट्स से बरामद किए गए ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर मामले में आरोपी कारोबारी नवनीत कालरा की तरफ से साकेत कोर्ट में दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिका को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। बुधवार को इस मामले पर अभियोजन व बचाव पक्ष के बीच जोरदार बहस हुई थी। इसके बाद न्यायालय ने आरोपी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला आज बृहस्पतिवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। बृहस्पतिवार को सवेरे न्यायालय ने इस मामले की दोबारा से सुनवाई करते हुए नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बुधवार को साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग ने बचाव पक्ष और सरकारी पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कहा था कि वह बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुनाएंगे। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क रखा था कि पुलिस ने उनके मुवक्किल के खिलाफ गलत तरीके से मामला दर्ज किया है। जबकि उसने किसी भी उपकरण की कालाबाजारी नहीं की है। बल्कि कानून के तहत उसे मंगवाकर बेचा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि नवनीत कालरा के स्वामित्व वाले नेगे एंड जू बार से पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर की बरामदगी की गई थी। 6 मई को की गई इस छापेमारी में पुलिस ने 419 ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर बरामद करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस दौरान नवनीत कालरा फरार होने में कामयाब हो गया था। वह उसी दिन से फरार है। अगले दिन नवनीत कालरा के खान चाचा रेस्टोरेंट पर भी छापेमारी कर पुलिस ने यहां से 96 और कंस्ट्रेटर बरामद किए थे।

Next Story
epmty
epmty
Top