सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध- आदतन भूमाफिया और अपराधी हैं आजम खान
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आजम खान को भूमाफिया बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि आजम खान आदतन अपराधी और भूमाफिया है।
मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए एडीशनल सॉलीसीटर जनरल एसवी राजू ने कहा है कि पूर्व मंत्री आजम खान पहले से ही भूमि कब्जाने के मामले में एक जांच अधिकारी को अपनी तरफ से धमकी दे चुके हैं। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने अपनी दलील पेश करते हुए एडीशनल सॉलीसीटर जनरल एस वी राजू ने कहा है कि पूर्व मंत्री आजम खान एक भूमाफिया हैं और उनके खिलाफ स्थानीय लोगों द्वारा निजी तौर पर कई शिकायतें दर्ज कराई गई है। वह आदतन अपराधी हैं और हर चीज में उन्होंने धोखाधड़ी करने का काम किया है।
उत्तर प्रदेश सरकार के वकील की ओर से कहा गया है कि पूर्व मंत्री आजम खान अदालत से अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन उन्हें इसकी परमिशन कतई नहीं दी जानी चाहिए। अधिवक्ता की ओर से कहा गया है कि पूर्व मंत्री के खिलाफ कई ऐसे मुकदमे भी दर्ज हैं जिनमें उन्हें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। पहले सुप्रीम कोर्ट को दर्ज मामलों पर भी ध्यान देना चाहिए।
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से यूपी सरकार के अधिवक्ता से कहा गया है कि राज्य सरकार एक मामले में आजम खान को जमानत तथा दूसरी में जेल नहीं दे सकती है।