एक्स मुख्य सचिव पर हमले में सीएम समेत नो आरोपी बरी- दो MLA दोषी
नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से हुई मारपीट के मामले में स्पेशल कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को दोषी ठहराया है। मारपीट के इस मामले में आरोपी बनाए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा आप के सात अन्य विधायकों को न्यायालय की ओर से बरी कर दिया गया है।
वर्ष 2018 के दौरान दिल्ली के मुख्य सचिव रहे अंशु प्रकाश से हुई मारपीट के मामले में न्यायालय की ओर से बुधवार को सुनाए गए फैसले में स्पेशल कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल को दोषी ठहराया है। इस मामले में न्यायालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के विधायक नितिन त्यागी, ऋतुराज गोविंद, संजीव झा, अजय दत्त, राजेश ऋषि, राजेश गुप्ता, मदन लाल, प्रवीण कुमार और दिनेश मोहनिया को बरी कर दिया गया है। इस मामले में कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि यह न्याय और सत्य की जीत का दिन है। उन्होंने कहा है कि न्यायालय ने सभी आरोपों को झूठा और निराधार बताया है। इस झूठे मामले से मुख्यमंत्री को बरी कर दिया गया है। हमने पहले ही कहा था कि हमारे ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि यह सब भाजपा की साजिश थी। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में दिल्ली के मुख्य सचिव रहे अंशु प्रकाश के साथ मारपीट का मामला हुआ था। 19 फरवरी 2018 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई एक बैठक के दौरान तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथित तौर पर हमला हुआ था। इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 13 आरोपी बनाए गए थे।