नहीं कराई वाहन की प्रदूषण जांच तो ड्राइविंग लाइसेंस भी धोना होगा हाथ
नई दिल्ली। सरकार की ओर से सड़क पर चलने वाले वाहनों की प्रदूषण जांच कराना अनिवार्य किया गया है। लेकिन आमतौर पर लोग वाहन प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता का समय गुजर जाने के बाद अपने वाहन की प्रदूषण जांच नहीं कराते है। ऐसे लोगों के खिलाफ दिल्ली सरकार ने और अधिक सख्ती बरतने का फैसला लिया है। परिवहन विभाग की ओर से जारी किए गए सार्वजनिक नोटिस के तहत अगर वाहन की प्रदूषण जांच नहीं कराई गई तो जुर्माने के साथ-साथ चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।
दरअसल हर साल ठंड बढ़ने के साथ-साथ राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए राजधानी में उत्पन्न होने वाले स्थानीय प्रदूषण के कारणों को कम करने के प्रयासों में जुटी हुई है। इन्हीं प्रयासों में सडकों पर दौडने वाले वाहनों को भी शामिल किया गया है। इसलिए सड़कों पर वाहनों के प्रदूषण की जांच के अलावा पेट्रोल एवं सीएनजी पंप पर भी ईंधन भरवाने के लिए आने वाले वाहनों की भी प्रदूषण जांच की जा रही है। रोजाना तकरीबन 100 से अधिक अलग-अलग पेट्रोल पंपों पर तैनात की गई टीम वहां पर आने वाले वाहन की प्रदूषण जांच करती है। सरकार के अभियान के बाद दिल्ली में अक्टूबर में 500000 से भी अधिक वाहनों के प्रदूषण की जांच की जा चुकी है। मगर अभी भी 10 लाख से अधिक वाहनों की प्रदूषण जांच किया जाना बाकी है।
इसमें सबसे अधिक संख्या दोपहिया वाहनों की है। इसी के चलते दिल्ली सरकार ने और अधिक सख्ती करने का फैसला लेते हुए सार्वजनिक नोटिस जारी करके कहा है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा अपने वाहन की प्रदूषण जांच नहीं कराई गई है तो उसके ऊपर जुर्माने के साथ-साथ चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन माह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।