फोड़े पटाखे तो 6 महीने रहना पड़ेगा जेल में- बेचने पर इतना जुर्माना
नई दिल्ली। दीपावली के मौके पर आतिशबाजी छोड़ने पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा पटाखे फोड़े गए तो उसे 6 महीने तक जेल की सजा काटनी होगी। पटाखे बेचने वालों पर भी जुर्माने की कार्यवाही का ऐलान किया गया है।
बुधवार को दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया कर्मियों को दी गई जानकारी में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पर्यावरण को सुरक्षित रखने के दृष्टिगत पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार की कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह से पालन कराया जाए।
उन्होंने कहा है कि पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई व्यक्ति पटाखे छुडाता है तो उसके खिलाफ 6 महीने की कैद की व्यवस्था की गई है। नियम तोड़ने पर पटाखा फोडने वाले को 200 रूपये का जुर्माना भरना होगा और 6 महीने की सजा काटनी होगी।
आतिशबाजी बेचने वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा और पटाखे बेचते हुए पकडे जाने पर उन्हें 5000 रूपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
पटाखों के प्रतिबंध की मानिटरिंग के लिए राजधानी में 408 टीमें गठित कर उन्हें जांच पड़ताल का जिम्मा सौंपा गया है।