कोरोना के नियम तोड़ने पर सरकार सख्त-पंजाबी बस्ती और जनता मार्केट बंद
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के कई बाजारों में कोविड-19 नियमों का पालन न किए जाने पर सरकार की ओर से 6 जुलाई तक के लिए दो बाजारों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा गांधीनगर की एक दुकान को भी 7 दिनों के लिए बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
रविवार को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पंजाबी बाग शैलेश कुमार की ओर से जारी किए गए आदेशों ने कहा गया है। कि राजधानी दिल्ली के नांगलोई इलाके की पंजाबी बस्ती और जनता मार्केट स्थित बाजार में दुकानदार और आम जनमानस कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे थे। डिविजनल मजिस्ट्रेट के आदेशों में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर की संभावना और इन बाजारों में कोविड-19 नियमों के घोर उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए पंजाबी बाग के एसडीएम द्वारा डीडीएमए अधिनियम 2005 के तहत नांगलोई में पंजाबी बस्ती और जनता मार्केट के पूरे बाजार को 4 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक बंद रखने का आदेश दिया जाता है। जिसके चलते आज इन दोनों ही इलाकों के बाजार बंद रहे। इसके अलावा मजिस्ट्रेट के आदेशों में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि कोई दुकानदार इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है या कोई भी कार्य जो कोविड-19 फैला सकता है तो संबंधित के खिलाफ कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।