दिल्ली बवाल-कोर्ट के सुप्रीम आदेश के 2 घंटे बाद लगे बुलडोजर पर ब्रेक
नई दिल्ली। राजधानी के जहंागीरपुरी इलाके में दिल्ली नगर निगम की ओर से शुरू की गई अवैध निर्माण को गिराने की कार्यवाही के 1 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस ऑपरेशन पर ब्रेक लगा दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पहले आर्डर के बाद भी जारी रही ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के तकरीबन 2 घंटे बाद निगम की कार्यवाही को अब पूरी तरह से रोक दिया गया है।
बुधवार को राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दिल्ली नगर निगम की ओर से शुरू की गई अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई के 1 घंटे बाद ही जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस ऑपरेशन पर ब्रेक लगा दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जहांगीरपुरी में कुछ स्थानों पर नगर निगम की कार्यवाही जारी रही थी। जब याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी गई कि दिल्ली नगर निगम की कार्यवाही कई स्थानों पर अभी तक चल रही है तो चीफ जस्टिस एनवी रमना ने तुरंत रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस और मेयर तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश तुरंत पहुंचाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट के पहले आर्डर के तकरीबन 2 घंटे बाद दिल्ली नगर निगम की ओर से की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को पूरी तरह से रोका गया। ऑपरेशन बुलडोजर के संबंध में जब दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर म्युनिसिपल कारपोरेशन को ही कोई फैसला लेना है, क्योंकि हम यहां पर केवल दिल्ली नगर निगम की टीम को सुरक्षा और मदद पहुंचाने के लिए मौजूद है।
उधर मौके पर पहुंची सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक को सुप्रीम कोर्ट का आदेश फोन पर दिखाया तो ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को पूरी तरह से रोक दिया और अवैध निर्माण पर रह-रहकर गरज रहे बुलडोजर शांत हो गये।