मनीष की रेगुलर जमानत पर फैसला सुरक्षित- 30 अप्रैल को सुनाया...
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार कर पाएंगे या नहीं? इस बात का 30 अप्रैल को पता चलेगा, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई और ईडी केस में मनीष सिसोदिया की रेगुलर जमानत वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
शनिवार को राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े सीबीआई एवं प्रवर्तन निदेशालय मामले में मनीष सिसोदिया की रेगुलर जमानत वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने स्पेशल जज कावेरी बावेजा के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट ने भी शराब नीति घोटाला मामले में जेल भेजे गए मनीष सिसोदिया को मामले का मास्टरमाइंड माना है और अदालत का यह भी मानना है कि वह जांच को प्रभावित करेंगे।
अदालत ने मनीष सिसोदिया की रेगुलर जमानत याचिका को लेकर सुरक्षित रखें गए फैसले को लेकर कहा है कि वह इस मामले में अब 30 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी।
उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनीष सिसोदिया को शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था
राजधानी की तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था।