कोर्ट का AAP नेता को डबल सुप्रीम झटका- बोली अदालत तुरंत करें सरेंडर

कोर्ट का AAP नेता को डबल सुप्रीम झटका- बोली अदालत तुरंत करें सरेंडर

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में सेहत मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को डबल झटका देते हुए उनकी रेगुलर जमानत अर्जी को खारिज करते हुए उन्हें तुरंत सरेंडर करने के आदेश दिए हैं।

सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली सरकार में सेहत मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की रेगुलर जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। मेडिकल ग्राउंड के आधार पर मिली अंतिम जमानत को कैंसिल करते हुए अब उच्चतम न्यायालय ने आप नेता को तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया है।

मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जस्टिस ए बोपन्ना एवं जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने सत्येंद्र जैन और उनके सह आरोपी अंकुश जैन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई की।

याचिका दाखिल करने वाले सत्येंद्र जैन 2023 की 26 में से मेडिकल जमानत पर है। 25 सितंबर को सत्येंद्र जैन की जमानत को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9 अक्टूबर तक बढ़ाया गया था।

पिछली सुनवाई में कहा गया था कि उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी जरूरी काम के चलते अदालत में पेश नहीं हो पाएंगे, इसके चलते अदालत द्वारा मेडिकल ग्राउंड पर सत्येंद्र जैन की अंतिम जमानत को बढ़ा दिया गया था।

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