सजा के खिलाफ अब विक्रम सैनी हाईकोर्ट की चौखट पर- तारीख तय नहीं
प्रयागराज। जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव कवाल में हुए दंगे के सिलसिले में 2 साल की सजा पाए पूर्व बीजेपी एमएलए ने अब हाईकोर्ट पहुंचकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने विधानसभा की सदस्यता खोने वाले विक्रम सैनी की सजा के खिलाफ अपील को मंजूर कर लिया है। परंतु अदालत की ओर से अभी सुनवाई की तिथि मुकर्रर नहीं की गई है।
जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से विधायक रहे भाजपा नेता विक्रम सैनी ने अब प्रयागराज पहुंचकर अपनी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वर्ष 2013 के दौरान जनपद मुजफ्फरनगर की जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव कवाल में हुए दंगे के सिलसिले में निचली अदालत की ओर से सुनाई गई 2 साल की सजा के खिलाफ की गई विक्रम सैनी की अपील को फिलहाल हाईकोर्ट द्वारा मंजूर कर लिया गया है। लेकिन अभी सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने तिथि तय नहीं की है।
विधायकी गवांने के बाद उच्च अदालत का खटखटाने वाले बीजेपी नेता विक्रम सैनी का कहना है कि खतौली वियानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव से पहले ही उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट मुजफ्फरनगर के पीठासीन अधिकारी गोपाल उपाध्याय ने वर्ष 2013 की 11 अक्टूबर को जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव कवाल में हुए बवाल के सिलसिले में बीजेपी के एमएलए रहे विक्रम सैनी समेत 12 आरोपियों को दो-दो साल की सजा सुनाने के अलावा उनके ऊपर पांच-पांच हजार रूपये का अर्थदंड भी किया है। अदालत की ओर से सुनाई गई दो साल की सजा के बाद विधायक विक्रम सैनी की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई है।