किशोरी के बलात्कारी शाहरूख को मिली उम्र कैद की सजा-इतना हुआ जुर्माना
मुजफ्फरनगर। वर्ष 2020 की 12 अगस्त को शामली जनपद के थाना कैराना क्षेत्र के एक गांव में जबरिया घर में घुसकर 15 वर्षीय किशोरी के साथ बलात्कार करने के आरोपी को अदालत की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दुष्कर्मी के ऊपर 26 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर बलात्कारी को 6 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी।
जनपद न्यायालय में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में शनिवार की देर शाम वर्ष 2020 की 12 अगस्त को जनपद शामली के थाना कैराना क्षेत्र के एक गांव में जबरिया घर में घुसकर 15 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार किये जाने के मामले की सुनवाई की गई। विशेष अदालत पॉक्सों कैराना के जज मुमताज अली की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान एवं विशेष अभियोजक पॉक्सो पुष्पेंद्र मलिक ने पीड़ित किशोरी समेत 8 गवाह अदालत के सम्मुख पेश कर आरोपी को दोषी ठहराने और उसे सजा दिलाने के लिए पेश किए। सुनवाई के दौरान पीडिता किशोरी ने अपने बयानों में अभियोजन की कहानी का पूर्ण रुप से समर्थन किया।
विद्वान न्यायधीश ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद बलात्कार के इस मामले में आरोपी शाहरुख को दोषी ठहराया और बलात्कारी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दुष्कर्मी के ऊपर 26000 रूपये का जुर्माना भी किया और यह बात साफ तौर पर कहीं कि यदि बलात्कारी 26000 रूपये के जुर्माने की अदायगी नहीं करता है तो उसे 6 महीने की जेल अतिरिक्त तौर पर काटनी पड़ेगी।
अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2020 की 12 अगस्त को शामली जनपद के थाना कैराना क्षेत्र के एक गांव के घर में घुसकर आरोपी शाहरुख ने 15 वर्षीय बालिका को दबोचकर उसके साथ बलात्कार किया था और इस बाबत किसी को बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। घटना के संबंध में पीड़ित किशोरी के पिता ने थाने में तहरीर देते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने धारा 452, 376 एवं 506 आईपीसी तथा पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी उसी समय से जिला कारागार में बंद चल रहा है।