नाबालिक बच्ची के दुष्कर्मी को 10 साल कैद की सजा-इतना हुआ जुर्माना
हापुड़। वर्ष 2014 की 23 मार्च को घर में अकेली मौजूद 14 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले दुष्कर्मी को जिला अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी के ऊपर 35 हजार रुपए का जुर्माना करते हुए अदालत ने उसे अर्थदंड से भी दंडित किया है।
जिला अदालत ने दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। पीड़ित पक्ष के वकील हरेंद्र त्यागी के मुताबिक वर्ष 2014 की 23 मार्च को जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के 1 गांव निवासी व्यक्ति ने थाने पर तहरीर देते हुए बताया था कि वर्ष 2014 की 23 मार्च की सवेरे जब वह अपने काम पर चला गया और उसकी पत्नी चिकित्सक के पास दवाई लेने चली गई तो पति पत्नी की गैरमौजूदगी में थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव चंदयाना निवासी कलवा उसके घर पर पहुंचा और घर पर अकेली उसकी 14 वर्षीय बेटी का अपहरण कर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया।
पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी थी। मामला अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में न्यायाधीश श्वेता दीक्षित की अदालत में चल रहा था।
शुक्रवार को अदालत ने आरोपी कलुआ को दोषी करार दिया। दोषी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए अदालत द्वारा उसके ऊपर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
दोषी पाया गया आरोपी यदि जुर्माने की राशि को अदा नहीं करता है तो उसे 1 साल से सश्रम अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।