रेपिस्ट भाजपा MLA को 25 साल की सजा- पीड़िता को देने होंगे 10 लाख
सोनभद्र। नाबालिग लड़की के साथ रेप करने वाले भारतीय जनता पार्टी के रेपिस्ट विधायक को 25 साल की सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा विधायक पर किए गए 10 लाख रुपए के जुर्माने की राशि पीड़ित बच्ची को दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का विधायक सजा कम करने के लिए अदालत के सामने खूब गिड़गिड़ाया।
शुक्रवार को एमपी-एमएलए अदालत की ओर से 9 साल पहले प्रधान पति रहते हुए नाबालिग लड़की के साथ किए गए रेप के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए सोनभद्र जनपद की दुद्धी विधानसभा सीट के भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल की सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा विधायक के ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की यह रकम पीड़िता को दी जाएगी। सजा कम करने के लिए दुद्धी विधानसभा सीट का रेपिस्ट विधायक कोर्ट के सामने खूब गिड़गिड़ाया और कहा कि उसके बच्चों की पढ़ाई चल रही है, इसलिए सजा की अवधि कम की जाए। सजा सुनाने से पहले शुक्रवार को रेपिस्ट एमएलए को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से एमपी एमएलए कोर्ट लाया गया था। 4 नवंबर 2014 को रामदुलार गोंड द्वारा प्रधानपति रहते हुए नाबालिग लड़की के साथ रेप किया गया था। इस मामले में 9 साल से चल रही सुनवाई के दौरान तकरीबन 300 से ज्यादा बार सुनवाई हुई।