19 वर्षीया लड़की से रेप मामला- सौतेले बाप को 7 साल की कैद

19 वर्षीया लड़की से रेप मामला- सौतेले बाप को 7 साल की कैद

मुजफ्फरनगर। 19 वर्षीय सौतेली बेटी के साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी पाए गए आरोपी बाप को अदालत द्वारा 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने आरोपी को 15000 रुपए के जुर्माने के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मुकदमे के दौरान पीड़िता लड़की की मौत हो चुकी है।

शनिवार को जिला अदालत की विशेष पोक्सो अदालत में वर्ष 2016 की 10 जून को जनपद शामली के कांधला थाना क्षेत्र के एक गांव में 19 वर्षीय सौतेली बेटी के साथ किए गए बलात्कार के मामले की सुनवाई की गई।

विशेष पाॅक्सो अदालत के पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एडीजीसी कुलदीप सिंह पुंडीर ने आरोपी को सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की और पांच गवाह पेश किये। अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी सौतेले पिता को 7 वर्ष की कैद की सजा सुनाई और उसे 15000 रुपए के जुर्माने के अर्थ दंड से दंडित किया। पीड़िता की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है।

अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2016 की 10 जून को आरोपी सौतेले पिता ने खुद थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी पीड़िता सौतेली बेटी को तीन व्यक्ति जबरन अपनी बाइक पर बैठाकर ले गए हैं। लेकिन जांच के दौरान पीडिता ने 164 के बयानों में अपने सौतेले पिता पर ही मारपीट करके बलात्कार का आरोप लगाया था। लड़की का आरोप था कि रेप के बाद आरोपी पिता ने उसे घर से निकाल दिया। पुलिस ने लड़की के बयानों के आधार पर तीन नामजद आरोपियों के नाम निकालकर वादी एवं पीड़िता के सौतेले पिता को नामजद कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।

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