दुष्कर्म के आरोपी को कारावास
भिण्ड। मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले की एक अदालत ने एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर 20 वर्ष की सजा सुनायी है।
अभियोजन के अनुसार उमरी थाना में पीड़िता की परिजनों ने एक जुलाई 2019 को शिकायत दर्ज की थी कि पीड़िता जब वह अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी आरोपी अस्नील सिंह भदौरिया उसे मोबाइल दिखाने के बहाने अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया। इस मामले में प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया गया था।
जिला अपर सत्र न्यायधीश ने कल इस मामले में सुनवायी के दौरान आरोपी अस्नील सिंह भदौरिया के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर यह सजा सुनायी है।
वार्ता
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