सोमवार सुबह तक बंद रहेंगी दुकानें

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वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एहतियाती उपायों के तहत गुरुवार से सोमवार सुबह सात बजे तक अधिकांश दुकानें एवं निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करेंगे।

आधिकारिक सू्त्रों ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने बुधवार को आदेशित किया है कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत 29 एवं 30 अप्रैल को जिले में प्रकार की दुकानें एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस दौरान आवागमन एवं अन्य आवश्यक गतिविधियां सामान्य तौर पर संचालित की जाएंगी। ये दो दिन किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं है।

उन्होंने बताया कि शर्मा ने व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद आपसी सहमति से 29 एवं 30 अप्रैल को जिले की सभी दुकानों को बंद किये जाने का निर्णय बुधवार को लिया गया है। इसी प्रकार से शुक्रवार की रात्रि 08.00 बजे से सोमवार की प्रातः 07.00 बजे तक साप्ताहिक बंदी पूर्व के आदेशानुसार के तहत जारी रहेगी।

सूत्रों ने बताया कि इस दौरान दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें आदि अपरान्ह 12.00 बजे तक खोली जा सकती हैं। इसी प्रकार से दवा की दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, मेडिकल टेस्ट एवं ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके ऑफिस, निजी तथा सरकारी मेडिकल एवं प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल को होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति व अन्य मेडिकल सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सभी कुरियर, ई-कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, गोदाम व उनके कर्मचारी व वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ऑक्सीजन गैस के वेंडर्स/ सप्लायर्स, न्यूज पेपर वेंडर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। आबकारी दुकानें, औद्योगिक इकाईयां, हार्डवेयर की दुकान, सरकारी निर्माण कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इस दौरान आवागमन के सरकारी व निजी साधनों, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

वाराणसी शहर में लगभग 700 से अधिक कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं तथा लगभग सभी क्षेत्र इस महामारी से प्रभावित हुए हैं।

वार्ता

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