सभा रैली, जुलूस का आयोजन के पूर्व प्रशासन से लेनी होगी अनुमति- कलेक्टर

सभा रैली, जुलूस का आयोजन के पूर्व प्रशासन से लेनी होगी अनुमति- कलेक्टर

मुज़फ्फरनगर। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को निष्पक्ष, पारदर्शी व शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में समस्त राजैनतिक पार्टियो के पदाधिकारियों के साथ बैठक आहूत कर निर्वाचन प्रक्रिया, आर्दश आचार संहिता आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। उन्होने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को शान्तिपूर्ण निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराये जाने में सभी राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों सदस्यो का विश्वास व सहयोग हमारे लिये अमूल्य है। उन्होने कहा कि सभी के सहयोग से निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशो का पालन कराते हुये जनपद में शान्तिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराया जायेगा। उपस्थित राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों केा जानकारी देते हुये नाम निर्देशन के बारे में बताया गया । उन्होने बताया कि नाम निर्देशन पत्रो की संविक्षा दिनांक व समय 18 अपैल 2023 पूर्वान्ह 11 बजे से कार्य समाप्ति तक, अर्भ्यथन की वापसी दिनांक 20 अप्रैल 2023 को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक, प्रतीक आवंटन दिनांक 21 अप्रैल 2023 पूर्वान्ह 11 बजे से कार्य समाप्ति तक मतदान दिनांक 04 मई 2023 को पूर्वान्ह 07 बजे से अपरान्ह 06 बजे तक तथा मतगणना दिनांक 13 मई 2023 को पूर्वान्ह 08 बजे से कार्य समाप्ति तक सम्पन्न किया जायेगा।

आर्दश आचार संहिता के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये बताया गया कि स्वंतत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव सम्पन्न कराने के लिये आर्दश आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू कर दी गयी है। उन्होने कहा कि आर्दश आचार संहित का उल्लघन करने वालो पर सुसंगत अधिनियों में तहत दण्डनीय अपराध मानते हुये कड़ी कार्यवाही की जायेगी। आर्दश आचार संहिता के बारे में जानकारी देते हुये उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह भी बताया कि कोई भी राजनैतिक दल/उम्मीदवार/उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान ऐसा कोई कार्य लिखकर बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नही करेगे जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल/उम्मीदवार/राजनीतिक कार्यकर्ता की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गाे, दलो/व्यक्तियो के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। मत प्राप्त करने के लिये किसी जातीय, सम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष, अपरोक्ष रूप से सहारा नही लिया जायेगा। पूजा स्थलोे यथा मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्याे हेतु नही किया जायेगा। सभी राजनैतिक दल/उम्मीदवार किसी चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या करवाना मतदाताओं को रिश्वत देना, डरा धमकाकर, आतंकित करके अपने पक्ष में मतदान के लिये प्रभावित करना, चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार का मादक द्रव्य बाटना आदि कार्य नही किया जायेगा। कही पर ऐसा पाये जाने पर आचार संहिता उल्लघन मानते हुये कड़ी कार्यवाही की जायेगी। चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी अन्य राजनैतिक दल/उम्मीदवार या उसके समर्थक का पुतला लेकर चलने, सार्वजनिक स्थानों पर जलाने अथवा इस प्रकार अन्य कृत्य व प्रदर्शन/समर्थन किसी के द्वारा नही किया जायेगा। राजनैतिक दल/उम्मीदवार के द्वारा राज्य निर्वाचन आयेाग के द्वारा निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नही किया जायेगा। चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि/भवन/अहाते/दीवार का उपयोग, झण्डा लगाने/झण्डिया टांगने/बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नही किया जायेगा और नही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं/एजेंट को ऐसा करने देंगे। किसी भी शासकीय सार्वजनिक सम्पत्ति, स्थल, भवन, परिसर में विज्ञापन, वाल राइटिंग, किसी राजनैतिक दल/उम्मीदवार के द्वारा नही किया जायेगा। कट आउट/होर्डिग बैनर आदि भी सरकार भवनों/सम्पत्तियों पर नही लगाया जायेगा और न किसी प्रकार से गंदा करेंगे। चुनाव प्रचार हेतु वाहनो के प्रयोग के लिये तथा वाहन पर झण्डा लगाने के लिये जिला प्रशासन/सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर से अनुमति प्राप्त करनी होगी, चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर, सांउड का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेगे और इनका प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा। यह भी बताया गया कि टी0वी0 चौनल/केबिल नेटवर्क/वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन/प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात ही कर सकेंगे। किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलो, प्रत्याशियों के अनुमति के बिना उसके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन का प्रसार सामाग्री प्रकाशित नही करायी जायेगी यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करते हुये पाया जाता है तो दण्डनीय अपराध मानते हुये कार्यवाही की जायेगी। जन सभा रैली जुलूस का आयोजन जिला प्रशासन की अनुमति लेकर ही करेंगे। किसी अन्य राजनैतिक दल के उम्मीदवार के समर्थन मे आयोजित सभाओं व जुलूसो आदि में किसी भी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न नही करेंगे। मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने/वापस ले जाने के लिये किसी भी राजनैतिक दल/उम्मीदवार/एजेंट के द्वारा उपलब्ध नही कराया जायेगा। मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले कोई भी व्यक्ति जो स्थानीय निकाय का निवासी नही है, सम्बन्धित स्थानीय निकाय को छोड़ देगा। इसी प्रकार यदि सम्बन्धित जनपद का निवासी नही है तो मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व जनपद को छोड़ देगा। सुरक्षा, प्राप्त एवं निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति अपना मत प्रयोग करने के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण नही करेगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र बहादुर सिंह ने यह भी बताया कि निर्वाचन के दौरान कोई भी व्यक्ति रूपया दो लाख से अधिक लेकर नही चलेगा इसके ऊपर लेकर चलने पर सम्बन्धित को कारण/साक्ष्य देना पड़ेगा अन्यथा सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी।

इस अवसर पर सभी राजनैतिक दलो के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहें।

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