कोरोना का अटैक - अब 30 अप्रैल तक रहेगा नाइट कर्फ्यू

कोरोना का अटैक - अब 30 अप्रैल तक रहेगा नाइट कर्फ्यू
  • whatsapp
  • Telegram

मुजफ्फरनगर। जिला मजिस्ट्रेट सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 600/2021-सीएक्स-3, दिनांक 26.03.2021 के अनुक्रम में कोविड-19 वायरस जनित महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु स्थानीय प्रतिबन्ध लगाए जाने सम्बन्धी प्रावधान के अनुपालन में जनपद मुजफ्फरनगर में कोविड-19 के संक्रमण के प्रकरणों पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत इस कार्यालय के आदेश संख्या 1569/जे0ए0/कोरोना-2021 दिनांक 09.04.2021 के द्वारा दिनांक 10 अप्रैल 2021 से दिनांक 18 अप्रैल 2021 तक रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक जनपद मुजफ्फरनगर के समस्त क्षेत्रों में रात्रि निषेधाज्ञा जारी की गई थी।

वर्तमान में जनपद मुजफ्फरनगर में कोविड-19 के केसों में अत्यधिक वृद्धि हुई है तथा कोविड संक्रमित व्यक्ति जनपद के नगरीय क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों मंे भी प्रकाश में आ रहे हैं, जिस कारण वर्तमान में कोविड-19, एक्टिव केस 2000 से अधिक हो चुके हैं।

अतः कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित किए जाने के दृष्टिगत पुनः दिनांक 18.04.2021 से 30.04.2021 तक रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रिकालीन आवागमन एवं संव्यवहार तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। आदेश संख्या 1569/जे0ए0/कोरोना-2021 दिनांक 09.04.2021 में वर्णित शेष आदेश यथावत रहेंगे।

यह आदेश महामारी अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 3 सन 1897) व आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अन्तर्गत जारी किए जा रहे है। आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना किये जाने पर अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह प्रतिबन्ध दिनांक 01.05.2021 की प्रातः 6.00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार थानाध्यक्षों/प्रभारी निरीक्षकों/तहसीलदारों/खण्ड विकास अधिकारियों/ अधिशासी अधिकारी स्थानीय निकायों एवं जिला जिला सूचना अधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा किया जाएगा। इस आदेश की एक प्रति प्रत्येक सरकारी कार्यालय केे नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक जानकारी हेतु अविलम्ब लगाई जाएगी।

इस आदेश के प्रर्वतन की जिम्मेदारी नगरीय क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट तथा तहसील क्षेत्र में सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के साथ समकक्ष पुलिस अधिकारी की होगी। (जिसमें कि परिवाद योजित करना अथवा अन्य विविध प्रक्रिया भी शामिल है।) उक्त आदेश आज दिनांक 18.04.2021 को जारी किया गया।

  • whatsapp
  • Telegram
Next Story
epmty
epmty
Top