लोक शांति बनाये रखने के लिए जनपद में लागू हुई निषेधाज्ञा
मुजफ्फरनगर। जनपद में लोक शांति व कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जुलुस निकालने और सभा करने के लिए पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अमित सिंह ने बताया कि जनपद में वर्तमान में विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित प्रतियोगी व सामान्य परीक्षाएं आयोजित की जा रही है तथा आगामी दिनों में गणतंत्र दिवस, मौ.हजरत अली का जन्म दिवस, संत रविदास जयन्ती एवं महाशिवरात्रि आदि त्यौहार मनाये जाने प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राजनैतिक व सामाजिक संगठनों के द्वारा धरना-प्रदर्शन के दृष्टिगत अवाॅछनीय तत्वों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुए जनपद की शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से संक्रमण प्रभावी है, जिसके नियन्त्रण हेतु जनपद में शनिवार से व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए वैक्सीन लगाये जाने हेतु टीकाकरण अभियान का कार्यक्रम शुरू हो गया है। इस परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण जनपद के सभी 21 थाना क्षेत्रों, जिसमें महिला थाना में भी प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अमित सिंह ने बताया कि वर्तमान परिवेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था व लोक पर शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद में 16 मार्च 2021 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत किये जाते है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।