घटतौली की सूचना पर तुरंत लिया संज्ञान- पंजीकृत कराई गयी FIR

घटतौली की सूचना पर तुरंत लिया संज्ञान- पंजीकृत कराई गयी FIR

लखनऊ। चीनी मिल गेट एवं वाह्य क्रयकेन्द्रों पर सुचारू रूप से गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित कराने के साथ ही साथ घटतौली पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने एवं गन्ना कृषकों के व्यापक हितों के दृष्टिगत पेराई-सत्र 2022-23 के सफल संचालन हेतु आयुक्त, गन्ना एवं चीनी द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये। इन निर्देशों में चीनी मिल, तौल लिपिक, मूल तौलन यन्त्र विनिर्माता, साॅफ्टवेयर प्रदाता एवं ए.एम.सी. प्रदाता हेतु विस्तृत मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशों का समावेश किया गया है।

विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने के साथ-साथ माह दिसम्बर, 2022 में प्रदेश की चीनी मिलों के मुख्य वित्त अधिकारी, आई. टी. प्रमुख तथा चीनी मिल गेट एवं बाहय गन्ना क्रय केन्द्रों पर संस्थापित कांटो के साफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं ए.एम.सी. प्रदाताओं तथा बांट-माप विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यालय स्तर पर बैठक कर घटतौली रोकने हेतु दिये गये निर्देशों के बावजूद भी उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड, खाईखेडी, जिला-मुजफ्फरनगर के बाह्य क्रयकेन्द्र नन्हेडा प्रथम पर चीनी मिल प्रबन्धन द्वारा तौल कांटो मे प्रयुक्त हार्डवेयर और साफ्टवेयर सेवा प्रदाताओं की मिलीभगत से घटतौली का कृत्य किया गया।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए प्रदेश के आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि दिनांक 17.01.2023 को जिला गन्ना अधिकारी/सहायक चीनी आयुक्त, मुजफ्फरनगर के विभागीय मोबाइल पर सूचना प्राप्त हुई कि उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड, खाईखेडी, जिला-मुजफ्फरनगर के बाह्य क्रयकेन्द्र नन्हेडा प्रथम पर गन्ना घटतौली हो रही है। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित क्षेत्र के खाण्डसारी अधिकारी एवं खाण्डसारी निरीक्षक द्वारा गन्ना क्रय केन्द्र नन्हेडा-प्रथम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मौके पर कृषक विश्वेन्द्र पुत्र राम सिंह निवासी नन्हेडा की गन्ना भरी गाडी का वजन कांटे पर चढाने पर 46.70 कुन्तल प्रदर्शित हुआ तथा तौल लिपिक द्वारा कोई बटन एच.एच.सी. मशीन में दबाने पर वजन 45.80 कुन्तल प्रदर्शित हुआ। किसानों के समक्ष एच.एच.सी. मशीन को वजन बताने वाले इंडिकेटर/मानीटर /डिस्प्ले से अलग कराया गया, शून्य भार पर कांटे ने वजन शून्य प्रदर्शित किया। फिर इसी अवस्था में गन्ने से भरी गाडी को चढाया गया तो वजन 46.70 कुन्तल प्रदर्शित हुआ। गन्ने से भरी गाडी के साथ इस कांटे पर 03 कुन्तल के प्रमाणित बांट डलवाने पर कांटे ने वजन 49.70 कुन्तल प्रदर्शित हुआ।

संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि इससे स्पश्ट होता है कि उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड, खाईखेडी द्वारा अपने तौल कांटो में संबंधित हार्डवेयर और साफ्टवेयर तथा ए.एम.सी प्रदाताओं की मिलीभगत से टैंपरिंग (छेडछाड) कर गन्ना घटतौली जैसा कृत्य किया जा रहा है। चीनी मिल के इस कृत्य से जहां एक ओर गन्ना कृषकों का आर्थिक नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर विभागीय छवि भी धूमिल हुई है।

उन्होंने बताया कि तौल कांटो में संबंधित हार्डवेयर और साफ्टवेयर तथा ए.एम.सी प्रदाताओं की मिलीभगत से टैंपरिंग (छेडछाड) कर गन्ना घटतौली करने पर चीनी मिल मालिक राजकुमार अधलखा, चीनी मिल अध्यासी विकास ठाकुर, क्रयकेन्द्र पर चीनी मिल की ओर से तैनात तौल लिपिक पृथ्वी सिंह पुत्र हरदेव सिंह, चीनी मिल के आई.टी. हैड वसी हैदर जैदी, सी.एफ.ओ. शंकर लाल शर्मा, चीनी मिल के हार्डवेयर प्रदाता शरद जौहरी एवं साफ्टवेयर प्रदाता पंकज चौधरी तथा एमिटी कम्पनी के एम.डी. ए. के. सक्सैना के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 एवं विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं सुसंगत नियमावली, 2011 तथा भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है।

गन्ना आयुक्त संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि भविष्य में किसी तौल लिपिक की संलिप्तता घटतौली में पायी जाती है तो उसका लाइसेंस निलम्बित कर, निरस्तीकरण कराते हुए चीनी मिल अध्यासी एवं तौल लिपिक दोनों के विरूद्ध जमानत जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी, साथ ही यदि किसी चीनी मिल प्रबंधन, राजकीय कार्मिक अथवा तौलन यंत्रों के साॅफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं ए.एम.सी. प्रदाताओं की संलिप्तता घटतौली में पाई गयी तो आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 में निहित प्राविधानों एवं गम्भीर मामलों में एन.एस.ए. तथा भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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