डीएम का आदेश - सोमवार को संपूर्ण जिले में रहेगी साप्ताहिक बंदी
मेरठ। जनपद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को नियंत्रित करने के लिए जिलाधिकारी के.बालाजी ने जिले में सोमवार के दिन साप्ताहिक बंदी लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। साप्ताहिक बंदी का पालन पूरी सख्ती के साथ कराया जाएगा।
सोमवार को जिलाधिकारी के. बालाजी द्वारा उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा के तहत विभिन्न स्थानों एवं नगरों के लिए वर्ष 2021 के लिए साप्ताहिक बंदी के विभिन्न दिवस निर्धारण को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने जारी किये आदेशों में कहा है कि वर्तमान में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के प्रभाव एवं उसके प्रभावी नियंत्रण हेतु अग्रिम आदेशों तक जनपद मेरठ के सभी स्थानों एवं नगरों हेतु साप्ताहिक बंदी का दिवस सोमवार निर्धारित किया जाता जाता है। उन्होंने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए कहा है कि आदेश का उल्लंघन महामारी अधिनियम 1867 के तहत दंडनीय अपराध होगा। उधर सोमवार को की गइ रैंडम जांच में आरटीओ कार्यालय के आरआई समेत छह कर्मचारियों के साथ कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद आरटीओ कार्यालय को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है।
प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को आरटीओ कार्यालय के कर्मचारियों की रेंडम जांच कराई। जांच के दौरान आरआई चंपालाल, आरटीओ के पीटीओ सुधीर सिंह, उनका चालक सुधीर शर्मा और बाबू गौरव शर्मा सहित छह कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए। सभी संक्रमित अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवार के लोगों के भी संक्रमित पाए जाने की आशंका है। सभी कोरोना संक्रमित कर्मचारियों के परिजनों की भी जांच कराई जा रही है।
सोमवार को ही आरटीओ कार्यालय को पूरी तरह सेनेटाइज करते हुए 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. अखिलेश मोहन का कहना है कि कोरोना को लेकर प्रशासन द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पूरे आरटीओ कार्यालय को सेनेटाइज कराया गया है।