DM ने लगाया लॉकडाउन- उल्लंघन करने पर होंगे वाहन जब्त

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर राजधानी रायपुर के अलावा दुर्ग, रायगढ़ एवं कोरबा जिलों में लागू पूर्ण लॉकडाउन की अवधि में एक सप्ताह का और इज़ाफ़ा कर दिया गया है।

राजधानी रायपुर में 09 अप्रैल से लागू लॉकडाउन 19 अप्रैल तक के लिए था जिसकी अवधि को आज 26 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य के दूसरे सर्वाधिक प्रभावित दुर्ग जिले में छह अप्रैल से 14 अप्रैल तक लाकडाउन लागू किया गया था। इसे बढ़ाकर 19 अप्रैल किया गया था, जिसे आज फिर बढ़ाकर 26 अप्रैल कर दिया गया। रायगढ़ एवं कोरबा जिले में लॉकडाउन को कलेक्टरों ने 27 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सख्त लॉकडाउन में इस बार रियायते दी गई है। इस बार फल,सब्जी, अंडा, चावल, दाल, आटा.खाद्य तेल एवं नमक को गली मोहल्लों एवं कालोनियों में ठेले वालों को घूमकर बेचने की सुबह छह बजे दोपहर दो बजे तक अनुमति दी गई है। इस बार बैंकों को खुलने की अनुमति दी गई है ,लेकिन उऩ्हे इस दौरान दवा एवं चिकित्सीय प्रयोजन को छोड़कर अन्य किसी प्रकार के लेनदेन की अनुमति नही होगी। इसके लिए शाखा प्रबन्धक सम्बधित व्यक्तियों से लिखित आवेदन लेकर अभिलेख संधारित करेंगे।

इस दौरान अनावश्यक आवागमन पर सख्त प्रतिबन्ध पूर्व की भांति जारी रहेंगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों एवं आटो पर चालक समेत अधिकतम तीन एवं दोपहिया वाहन में अधिकतम दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। इसका उल्लंघन करने पर 15 दिनों के लिए वाहन जब्त कर लिया जायेगा और अन्य कानूनी कार्यवाही की जायेंगी। मीडिया कर्मियों को इस दौरान इस बार भी वर्क फ्राम होम कार्य करने की सलाह दी गई है।

वार्ता




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