DM ने की इस अभियान के सम्बन्ध में विस्तृत समीक्षा बैठक- दिए निर्देश
मुज़फ्फरनगर। जिलाधिकारी चन्द्र भूषण सिंह की अध्यक्षता में जनपद मुजफ्फरनगर में अवैध मादक पदार्थाे के निर्माण एवं बिक्री तथा अवैध अल्कोहल के परिवहन पर अंकुश लगाये जाने हेतु दिनांक 16-08-2022 से दिनांक 30-08-2022 तक चलाये जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक आहूत की गयी।
कलेक्ट्रेट स्थित लोकवाणी सभागार में जनपद मुजफ्फरनगर में अवैध मादक पदार्थो के निर्माण एवं बिक्री तथा अवैध अल्कोहल के परिवहन पर अंकुश लगाये जाने हेतु दिनांक 16-08-2022 से दिनांक 30-08-2022 तक चलाये जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान को प्रभावी ढंग से सम्पादित कराये जाने हेतु गठित संयुक्त टीमों द्वारा कृत कार्यवाही की समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी चन्द्र भूषण सिंह की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी। बैठक का संचालन जिला आबकारी अधिकारी उदय प्रकाश, मुजफ्फरनगर द्वारा किया गया। सर्वप्रथम जिला आबकारी अधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों एवं आसवनियों के सामान्य प्रबन्धकों /प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, वाणिज्य कर विभाग , औषधि विभाग के अधिकारियों, आसवनियों एवं सामान्य प्रबन्धक/प्रतिनिधियों का परिचय प्राप्त किया गया।
जिलाधिकारी चन्द्र भूषण सिंह ने बैठक में उपस्थित पुलिस विभाग, प्रशासन, आबकारी विभाग, वाणिज्य कर, परिवहन विभाग के अधिकारियो को निर्देश दिये गये कि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या 4401-545/ग्यारह/ ई0आई0बी /वि0प्र0अभि0/ दिनांक 11-08-2022 के क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर में अवैध मादक पदार्थो के निर्माण एवं बिक्री तथा अवैध अल्कोहल के परिवहन पर अंकुश लगाये जाने हेतु दिनांक 16-08-2022 से दिनांक 30-08-2022 तक चलाये जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान को प्रभावी ढंग से सम्पादित कराये जाने हेतु कार्यालय आदेश 109/आबकारी/वि0प्र0अभि0/ मु0नगर/ 2022-23 दिनांक 14-08-2022 के द्वारा गठित संयुक्त टीम आपस में समन्वय स्थापित कर जनपद में निरन्तर भ्रमणशील रहकर प्रवर्तन कार्यवाही सुनिश्चित करेे।
जिलाधिकारी चन्द्र भूषण सिंह ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को विशेष प्रवर्तन अभियान को सफल बनाये जाने के लिये निर्देश गये कि-
1- अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त माफियाओं/तस्करों की जो सूची उपलब्ध कराई गई, उनके विरूद्ध आवश्यकतानुसार गैंगस्टर/गुण्डा के अन्तर्गत कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
2- संदिग्ध वाहनों की सघनता एवं सूक्ष्मता से चेकिंग की जाये। राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गो पर स्थित ढ़ाबों, जहॉं अल्कोहल के टैंकर प्रायः रूकते है, की भी सघन एवं आकस्मिक चैकिंग की जाये।
3- अवैध मदिरा के संदिग्ध स्थानों/अड्डों पर छापेमारी की कार्यवाही अवश्य की जाये। पकड़े गये अभियोगों में आबकारी अधिनियम की विद्यमान धाराओं के साथ-साथ आवश्यकतानुसार आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में भी एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाये।
4- आबकारी दुकानों एवं थोक अनुज्ञापनों का निरीक्षण चेक लिस्ट के अनुसार किया जाये तथा दुकान पर स्थित स्टाक के बार कोड व क्यू0आर0कोड की सूक्ष्मता एवं सतर्कतापूर्वक जॉंच की जाये। इसके साथ जनपदों में ऐसी दुकानों जो सेक्टर/क्षेत्र में सबसे दूरस्थ, जंगल क्षेत्र अथवा निर्जन स्थान पर स्थापित की गयी हो, उन दुकानों पर अवैध/मिलावटी शराब बिकने की सम्भावंना अधिक होती है, इसकी रोकथाम के लिए ऐसी दुकानों पर सतर्क दृष्टि एवं निगरानी रखा जाना सुनिश्चित करें तथा रैण्डम आधार पर दुकानों की चेकिंग करते हुए मदिरा का नमूना लेकर क्षेत्रीय/केन्द्रीय प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजे जाये।
5- दुकानों के खुलने के नियत समय से पूर्व एवं पश्चात् दुकानों के अनुज्ञापियों/विक्रेताओं द्वारा मदिरा संलग्न कैन्टीनों से ओवर रेट पर स्वयं बेचे जाने अथवा कैन्टीन संचालकों से विक्रय कराये जाने की शिकायतें भी प्राप्त होती है। नियमविरूद्ध ढंग से मदिरा की इस प्रकार की बिक्री में कैन्टीन संचालकों अथवा विक्रेताओं द्वारा अवैध/मिलावटी मदिरा की बिक्री किये जाने की सम्भावंना अधिक होती है। ऐसी स्थिति में निर्देशित किया जाता है कि समय से पूर्व एवं समय के पश्चात् कैन्टीन से वैध अथवा अवैध किसी प्रकार की मदिरा की बिक्री कदापि न हो पायें।
6- देशी/विदेशी मदिरा/बीयर एवं मॉडल शॉप की फुटकर बिक्री की दुकानों पर ओवर रेट के सम्बन्ध में रैण्डम टेस्ट परचेज गठित संयुक्त टीम द्वारा की जाय। साथ ही ओवर रेट की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल शिकायतकर्ता से सम्पर्क कर शिकायत की सघन जॉंच करें और शिकायत की पुष्टि पायें जाने पर विक्रेता एवं अनुज्ञापन के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाये।
7- दुकानों पर लगे हुए सी0सी0टी0वी0 कैमरा के सुचारू रूप से निरन्तर क्रियाशील होने की स्थिति सुनिश्चित की जाये।
8- विगत कई अवैध मदिरा के पकड़े गये अभियोगों में भारी मात्रा में नकली ढ़क्कन, नकली रैपर, नकली क्यू0आर0 कोड आदि की बरामदगी की गयी है। इस सम्बन्ध में आसवनियों को उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति किये जाने वाले आपूर्तकों पर भी निगरानी रखी जाये।
9- असेवित क्षेत्रों तथा ऐसे स्थानों जहॉं पर मदिरा क दुकानें अव्यवस्थित है, वहॉं पर अवैध करोबार की सम्भावंना को दृष्टिगत रखते हुए सतर्क निगरानी रखी जाये।
10- एफ0एल0-16/17 एवं एफ0एल0-39, 40 व 41 अनुज्ञापनों तथा पेन्ट, थिनर तथा वार्निश की दुकानों पर सतर्क निगरानी रखी जाये।
11- कबाड़ियों की उपलब्ध कराई गई सूची में सम्मिलित कबाड़ियों पर भी निरन्तर निगरानी रखी जाये।
12- अवैध मदिरा के सेवन न करने एवं अवैध शराब के अड्डों की सूचना देने के सम्बन्ध में विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जाये तथा इस सम्बन्ध में जनता को जागरूक करने के लिए पोस्टर, हैण्डबिल भी छपवाकर वितरित कराये जाये साथ ही इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से भी इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।
13- अनुज्ञापियों तथा विक्रेताओं की गतिविधियों पर निरन्तर निगरानी रखी जाये।
14- अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री के कई प्रकरण बन्द पड़ी फैक्ट्रियों मे पकडे गये है अतएव क्षेत्र में स्थित ऐसी बन्द पडी फैक्ट्रियों को चिन्हित कर उन पर सतत् सतर्क दृष्टि रखी जाये।
15- जिन क्षेत्रों में आसवनियॉ स्थित है, उन स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाये, ताकि उनसे अल्कोहल चोरी की सम्भावना न हो। मिथाईल अल्कोहल के नियन्त्रण के लिए आयुक्तालय द्वारा पूर्व में निर्गत आदेशों का कडाई से शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय एवं दुखद घटनाओं से बचा जा सके।
16- अल्कोहलयुक्त औषधियों एवं टिंचर का शराब के रूप में दुरूपयोग को रोकने के लिए ड्रग विभाग के सहयोग से ऐसे दुकानों का निरीक्षण कर नमूने आहरित किये जायें और जॉंच में सब-स्टैण्डर्ड पाये जाने पर उनका अनुज्ञापन निरस्त करने की कार्यवाही ड्रग विभाग से करायी जाये।
17- प्रदेश स्तर पर संचालित टोल-फ्री नम्बर 14405 तथा व्हाट्सएप नम्बर 9454466019 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये, ताकि आम जन बिना किसी भय के इन नम्बरों पर अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री की सूचना दे सकें। जिन आबकारी दुकानों पर उक्त नम्बरों को अंकित नही कराया गया है तत्काल उन दुकानों पर उक्त नम्बरों का अंकन सुनिश्चित किया जाये।
18- उत्तराखण्ड राज्य की सीमा से लगे गॉंवों/क्षेत्रों पर सतर्क निगरानी रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि इन गॉंवों/क्षेत्रों में उत्तराखण्ड राज्य से अवैध मदिरा की तस्करी न होने पायें।
जिला आबकारी अधिकारी उदय प्रकाश द्वारा बताया गया कि जनपद मुजफ्फरनगर में अवैध मादक पदार्थो के निर्माण एवं बिक्री तथा अवैध अल्कोहल के परिवहन पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान में दिनांक 16-08-2022 से दिनांक 23-08-2022 तक 143 छापे मारे गये तथा 27 अभियोग दर्ज करते हुए 1540.80 ब0ली0 अवैध शराब बरामद की गयी।
जिलाधिकारी चन्द्र भूषण सिंह द्वारा वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उनके द्वारा वाहनों की चैकिंग करते समय यदि किसी वाहन में अन्य प्रान्त की मदिरा/अवैध मदिरा का होना पाया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल आबकारी विभाग के अधिकारियों को दी जाये जिससे कि उक्त प्रकरण में समयान्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जा सके। इसी प्रकार जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थ्ति परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि परिवहन विभाग द्वारा रोड पर वाहनों की चैकिंग नियमित रूप से करायी जाये। चैकिंग के दौरान यदि किसी वाहन में अन्य प्रान्त की मदिरा /अवैध मदिरा का होना पाया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल आबकारी विभाग के अधिकारियों को दी जाये जिससे कि उक्त प्रकरण में समयान्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जा सके।
बैठक में जिलाधिकारी चन्द्र भूषण सिंह ने जनपद की आसवनियों के प्रबन्धक/ प्रतिनिधियों को देशी शराब की आपूर्ति शासन की मंशा के अनुरूप 100 प्रतिशत टेट्रा पैक में कराये जाने के निर्देश दिये गये। देशी शराब की आपूर्ति प्लास्टिक की बोतलों में किये जाने से उसमेे मिलावट कराये जाने की सम्भावना प्रबल हो जाती है तथा विषाक्त घटना घटित होने की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी चन्द्र भूषण सिंह ने समस्त आबकारी निरीक्षक अपराध निरोधक क्षेत्र मुजफ्फरनगर को निर्देशित किया कि जनपद में प्रतिदिन नियमित रूप में आबकारी दुकानों का निरीक्षण किया जाये। आबकारी दुकानों एवं थोक अनुज्ञापनों का निरीक्षण चेक लिस्ट के अनुसार करके यह सुनिश्चित किया जाये कि वहॉ से अवैध मदिरा की बिक्री तो नही की जा रही है। दुकान पर स्थित स्टाक के बार कोड व क्यू0आर0कोड की सूक्ष्मता एवं सर्तकतापूर्वक जॉच की जाये। जनपद की मदिरा दुकानों पर किसी भी दशा में अवैध मदिरा की बिक्री न होने पाये। जिलाधिकारी चन्द्र भूषण सिंह द्वारा आबकारी निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने बीट प्रभारी के माध्यम से सूचना प्राप्त करते हुए अवैध मदिरा की तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों पर तत्काल कार्यवाही करें।
जिलाधिकारी चन्द्र भूषण सिंह आसवनियों के प्रबन्धको/प्रतिनिधियों को पुनः निर्देशित किया गया कि जनपद की आसवनियों द्वारा मदिरा की भराई 100 प्रतिशत टेट्रा पैक में ही करायी जाये। इसके साथ ही जनपद मुजफ्फरनगर के थोक मदिरा अनुज्ञापनों पर मदिरा की आपूर्ति 100 प्रतिशत टेट्रा पैक में ही कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। अन्त में क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि जनपद में अवैध मदिरा का निर्माण , तस्करी एवं बिक्री किसी भी दशा में न होने पाये । यदि इस प्रकार का कोई प्रकरण प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्वअरविन्द कुमार मिश्रा, उदय प्रकाश जिला आबकारी अधिकारी, जितेन्द्र सिहं सहायक आबकारी आयुक्त, त्रिवेणी आसवनी, परमहंस मौर्य उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द, अफसर हुसेन उपायुक्त वाणिज्यकर, अरूणेेश कुमार शर्मा सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर , अर्पित विजयवर्गीय, पुलिस अधीक्षक(नगर), अतुल कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) हिमांशु गौरव, क्षेत्राधिकारी, नई मण्डी, डा0 रविशंकर प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी, राजेश कुमार आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-1 सदर, कमलेश्वर कश्यप, आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-2, प्रभात तिवारी आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-3, शैलेश कुमार आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-4, अनुराग वर्मा सम्भागीय निरीक्षक, स्वपनिल सिहं आबकारी निरीक्षक मन्सूरपुर आसवनी ,अमित पंवार उप महाप्रबन्धक त्रिवेणी आसवनी शिवम जैन, कार्यकारी प्रशासन, मंसूरपुर आसवनी मौजूद रहे।