SDM से परमिशन लेकर करें प्रचार-प्रसार: DM

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मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने आज उत्तर प्रदेश विधान परिषद खण्ड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराये जाने हेतु पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद मेरठ खण्ड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2020 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।

जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक 05 नवम्बर, 2020 को जारी होगी। नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक 12 नवम्बर, 2020 नाम निर्देशनों की जांच दिनांक 13 नवम्बर, 2020 तथा नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक 17 नवम्बर, 2020 निर्धारित की गयी है, मतदान हेतु दिनांक 01 दिसम्बर, 2020 तथा मतदान का समय पूर्वाह्न 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक निर्धारित है। मतगणना दिनांक 03 दिसम्बर, 2020 को होगी। यह भी बतया गया कि उक्त निर्वाचन में नाम निर्देशन एवं मतगणना की समस्त कार्यवाही आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठध्रिटर्निंग आफिसर विधान परिषद मेरठ खण्ड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र द्वारा करायी जाएगी। वर्ष- 2014 में हुए निर्वाचन में स्नातक निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत मतदेय स्थलों की संख्या 28 एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत मतदेय स्थलों की संख्या 13 थी वर्तमान में मतदेय स्थलों के संशोधन उपरान्त स्नातक निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत मतदेय स्थलों की संख्या 42 एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत मतदेय स्थलों की संख्या 14 हो गयी है। वर्तमान में स्नातक मतदाताओ की संख्या 34048 तथा शिक्षक मतदाताओं की संख्या 3441 है।


जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद खण्ड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हेतु उक्त निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के सुसंगत उपबन्ध उन जनपदों में जहां विधान परिषद खण्ड स्नातक तथा खण्ड शिक्षक निर्वाचन होने हैं, लागू हो गये हैं, जिनका शत-प्रतिशत अनुपालन सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत सुनिश्चित किया जाना है।

उन्हाने बताया कि नाम निर्देशन के अन्तिम दिनांक 12.11.2020 तक निर्वाचक नामावली में नाम परिवर्धन कराया जा सकता है, आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गयी है जिसका अनुपालन किया जाए। प्रचार अवधि के दौरान वाहनों के दुरूपयोग को रोकने से सम्बंधित वह सभी नियम लागू किए जाएंगे जो लोकसभाध्विधानसभा निर्वाचनों पर लागू हैं, अभ्यर्थी द्वारा गाड़ी की प्रमीशन लेकर ही गाड़ी प्रचार-प्रसार में प्रयोग किया जाए, गाड़ी की प्रमीशन अपने क्षेत्र के उप जिलाधिकारी से प्र्राप्त की जा सकती है। सामाजिक दूरी के मापदण्डों का सख्ती से अनुपालन किया जाए, मास्क, सेनेटाइजर का प्रयोग किया जाए। 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक एवं जो दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) के रूप में चिन्हित हैं इत्यादि को डाक मतपत्र की सुविधा प्रदान की जाएगी। सार्वजनिक बैठकों में उपस्थित लोगों की संख्या राज्य आबदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो। शराब अन्य प्रतिबंधित सामग्री का प्रयोग न किया जाए। जनपद में कन्ट्रोल रूम का गठन किया जा रहा है यदि कोई समस्या हो तो कन्ट्रोल रूम का प्रयोग किया जाए। निर्वाचन के दौरान सोशल डिस्टेंसिगं का पालन किया जाएगा सभी लोग बूथ पर मास्क पहन कर आऐंगे।

इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, पुलिस अधीक्षक शहर सतपाल अंतिल, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित सिंह, नगर मजिस्ट्रेट, सहित सभी एसडीएम व पुलिस क्षेत्राधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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