कार्डधारकों को फ्री मिलेगा राशन- दिक्कत होने पर यहाँ करें संपर्क
शामली। आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग,उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी शामली, जसजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01-01-2023 से आगामी एक वर्ष तक निःशुल्क वितरित कराए जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि माह नवम्बर, 2022 के सापेक्ष आंवटित खाद्यान्न का विवरण माह जनवरी,2023 में दिनांक 06.01.2023 से 16.01.2023 के मध्य कराया जाना है। उक्त निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारको को आवश्यक वस्तुओं जिसमें अन्त्योदय लाभार्थियों को गेहूँ (14 कि0ग्रा0 प्रति कार्ड), चावल (21 कि0ग्रा0 प्रति कार्ड) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को गेहॅू (02 कि0ग्रा0 प्रति यूनिट), चावल (03 कि0ग्रा0 प्रति यूनिट) निःशुल्क माह जनवरी 2023 में दिनांक 06.01.2023 से 16.01.2023 तारीख के मध्य समय प्रातः काल 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक खाद्यान्न वितरण उपरोक्त वितरण स्केल से कराया जायेगा। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाना है कि कोई उपभोक्ता खाद्यान्न पाने से वंचित न रहे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जिन कार्डधारकों का किसी कारणवंश अंगूठा मशीन में मैच नहीं हो पायेगा वह कार्डधारक दिनांक 16-01-2023 को रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओ0टी0पी के माध्यम से राशन प्राप्त कर सकते है। किसी भी असुविधा की स्थिति में सम्बन्धित तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।