चुनाव लड़ने वाले दें हिसाब - किताब नहीं जमानत राशि होगी जब्त - ADM
मुजफ्फरनगर। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) उप जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय ) नरेन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 मे नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष/सदस्य के पदों के निर्वाचनों में भाग लेने वाले प्रत्याशियो की जमानत की धनराशि तब तक वापस नही की जाएगी जब तक उनके द्वारा सम्बन्धित निर्वाचन मे किए गए व्यय का विवरण निर्वाचन परिणाम की घोषणा के दिनाँक से 03 माह के अन्दर दाखिल न कर दिया गया हो एवं जमानत धनराशि की वापसी का प्रार्थना पत्र भी उक्त 03 माह की अवधि में न दे दिया गया हो। जिन प्रत्याशियों द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर निर्वाचन में व्यय किए गए विवरण के साथ जमानत धनराशि की वापसी का प्रार्थना पत्र नही दिया जाता है उनकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) उप जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय ) नरेन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि कि जनपद की नगरीय निकायो के लिये रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन परिणाम दिनांक 13 मई 2023 को घोषित किये गये थे जिनके 03 माह की अवधि दिनांक 12 अगस्त 2023 को पूर्ण हो रही है। अतः सम्बन्धित नगर निकाय मे निर्वाचन लडने वाले प्रत्याशियो कोे सूचित किया जाता है कि वह निर्वाचन व्यय लेखा एवं जमानत राशि वापसी हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी को सम्बोधित प्रार्थना पत्र दिनांक 12.08.2023 तक सम्बन्धित नगर निकाय/जिला निर्वाचन कार्यालय(पंचायत एवं नगरीय निकाय) मुजफ्फरनगर मे जमा कर दे।