जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निर्माणाधीन कार्यस्थल पर शिविर का किया गया आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निर्माणाधीन कार्यस्थल पर शिविर का किया गया आयोजन

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त कलेन्डर के अनुसार जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफफरनगर राजीव शर्मा, केे कुशल निर्देशन में कोविड-19 के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद व सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफफरनगर की ओर से श्रम विभाग के सहयोग से रेलवे स्टेशन मुजफफरनगर के सामने की और चल रहे निर्माण कार्य स्थल पर ''निर्माणाधीन कार्यस्थल पर श्रमिको का नियोजन एवम् सेवा की शर्ते अधिनियम 1996'' से सम्बन्धित विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सलोनी रस्तोगी द्वारा संविधान में अन्र्तविष्ट सामाजिक व आर्थिक न्याय की संकल्पना को अग्रसारित करने हेतु उक्त अधिनियम बनाया गया हैै जिससें निर्माण श्रमिको को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकें तथा उन्हे समाज की मुख्य धारा से जोडा जा सकें। श्रमिको को अधिनियम के मुख्य प्रावधान बताये गये तथा यह भी जानकारी दी गई यदि कोई श्रमिक आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही हेतु पैरवी करने में असमर्थ है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन दे सकता है। पात्र श्रमिक को निः शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जायेगा। श्रमिको को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। श्रम विभाग मुजफफरनगर की ओर से अरविन्द सिंह, श्रम प्रर्वतन अधिकारी द्वारा निर्माणाधीन कार्य स्थल पर उपस्थित श्रमिकोें कोे विधिक रूप से जागरूक करते हुए बताया गया कि पंजीकृत निर्माण कामगारों हेतु पुत्री विवाह अनुदान सहायता योजना है जिसके अन्र्तगत दो पुत्रियों के लिए अंकन 5500/- रूपये की धनराशि का अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। पंजिकृत निर्माण कामगार मृत्यु अन्त्येष्टि विकलांगता एवम् अक्षमता सहायता पैशन योजना, सामान्य मृत्यु होने पर दो लाख रूपये, एवम् दुर्घटना से मृत्यु होने पर सवा पाॅच लाख रूपये मिलते है। मातृत्त, शिशु एवम् बालिका मदद योजना के अन्तर्गत पुरूष कामगारों के लिए पुत्र होने पर अंकन 6000/- रूपये तथा 20,000/- रूपये की धनराशि तथा पुत्री होने पर अंकन 6,000 /-रूपये तथा 25,000/- रूपये मिलती है पहली पुत्री होने पर अंकन 25,000/- रूपये की धनराशि भी मिलती है। इसी प्रकार श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में श्रमिको को जागरूक किया। सचिव सलोनी रस्तोगी व अरविन्द सिंह श्रम प्रर्वतन अधिकारी द्वारा कोविड -19 से बचाव के उपायों के प्रति श्रमिको को जागरूक किया गया तथा मजदूरों को मास्क वितरित किय गये। निर्माणाधीन कार्य स्थल पर उपस्थित कामगारों की एक सूची भी तैयार करायी गयी तथा श्रम प्रवर्तन अधिकारी अरविन्द सिंह द्वारा कार्य स्थल पर मौजूद मजदूरों को पंजीकरण हेतु फार्म वितरित किये गये तथा उत्तर प्रदेश श्रम विभाग द्वारा श्रमिको के हित में चलायी जा रही विभन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे मे जागरूक किया गया। इस अवसर पर अरविन्द सिंह, श्रम प्रर्वतन अधिकारी, साजिद, रोनक, नसीम, विपिन, रामकुमार, विरेन्द्र कुंमार, आदिभी उपस्थित रहे।

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