नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर फिलहाल रोक लगाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से कहा है कि वह मतदान की तारीख अगर आगे बढ़ाना चाहता है तो इसे बढ़ा सकता है। हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाते हुए अब नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया है।

बिहार में आगामी 10 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर की तिथि के बीच होने वाले नगर निकाय चुनाव पर फिलहाल पटना हाईकोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है। ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाते हुए अब हाईकोर्ट ने नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश निर्वाचन आयोग को दिया है। पटना हाईकोर्ट की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि बिहार सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़े वर्ग को मिले आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है।

पटना हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले में सबसे ज्यादा नाराजगी राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर जताई है और कहा है कि ओबीसी के लिए आरक्षित की गई सीटों को सामान्य में अधिसूचित कर अब चुनाव कराए जाएंगे।

साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से कहा गया है कि अगर वह मतदान की तारीख आगे बढ़ाना चाहता है तो बिना किसी झिझक के इसे आगे बढ़ा सकता है।

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