तीन हत्यारों को मिली आजीवन कारावास की सजा-अर्थदंड से भी दंडित
मुजफ्फरनगर। वर्ष 2016 में 25 वर्षीय युवक के सिर में गोली मारकर की गई हत्या के मामले में विद्वान न्यायाधीश ने तीन हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों हत्यारोपियों के ऊपर 93000 रूपये का अर्थदंड भी न्यायालय की ओर से लगाया गया है।
बृहस्पतिवार को एडीजे द्वादश के न्यायालय में वर्ष 2016 में हुए 25 वर्षीय फरमान पुत्र जमशेद की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले की सुनवाई के दौरान विद्वान न्यायाधीश द्वारा इस मामले में दोषी करार दिए गए शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव सादपुर निवासी नदीम पुत्र मंजूर, मंजूर पुत्र समेदीन और अमजद पुत्र गुलाब को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस दौरान विद्वान न्यायाधीश ने हत्यारोपी करार दिए गए तीनों दोषियों पर 93000 रूपये का अर्थदंड किए जाने का ऐलान भी किया।
गौरतलब है कि वर्ष 2016 में शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव सादपुर में 25 वर्षीय फरमान पुत्र जमशेद की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर शहर कोतवाली पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी थी। पुलिस ने हत्या की इस वारदात के सिलसिले में गांव के ही नसीम पुत्र मंजूर, मंजूर पुत्र समदीन और अमजद पुत्र गुलाब को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया था। इस मामले की सुनवाई एडीजे द्वादश के न्यायालय में चल रही थी। न्यायालय की ओर से आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा दाखिल किए गए कागजातों व अन्य साक्ष्यों व अभियोजन पक्ष की ओर से की गई जोरदार पैरवी के चलते आरोपी दोष सिद्ध कर दिए गए थे।