घर में घुसकर बलात्कार के आरोपी को 10 साल की सजा-30 हजार का जुर्माना

घर में घुसकर बलात्कार के आरोपी को 10 साल की सजा-30 हजार का जुर्माना

मुजफ्फरनगर। दिनदहाड़े घर में घुसकर 15 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को विद्वान न्यायाधीश द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी के ऊपर न्यायालय की ओर से 30000 रूपये का जुर्माना भी किया गया है।

मंगलवार को जिला मुख्यालय पर विशेष जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर 1 की विद्वान न्यायाधीश आरती फौजदार ने वर्ष 2015 की 8 दिसंबर को जनपद के खतौली में दिनदहाड़े घर में घुसकर 15 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार किये जाने की घटना के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी साजिद को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। विद्वान न्यायाधीश आरती फौजदार ने आरोपी के ऊपर 30000 रूपये का जुर्माना भी किया है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अधिवक्ता पॉक्सों एक्ट विक्रांत राठी व प्रदीप बालियान ने आरोपी को सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की। जिसके चलते न्यायालय की ओर से आरोपी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए उसके ऊपर तीस हजार रूपये का जुर्माना भी किया गया है। घटनाक्रम के मुताबिक वर्ष 2015 की 8 दिसंबर को जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली में जब पीड़ित 15 वर्षीय बालिका घर में अकेली थी तो उसी दौरान मौका हाथ लगते ही पडौसी आरोपी सादिक उक्त किशोरी के घर में घुस गया और उसे दबोचकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दे दिया। आरोपी ने मामले की जानकारी किसी को देने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। 10 साल के कारावास की सजा पाने वाला युवक बलात्कार की शिकार किशोरी का पड़ोसी बताया जा रहा है।

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