जानलेवा हमले के आरोपी को दस वर्ष की सज़ा व 30 हज़ार का जुर्माना

जानलेवा हमले के आरोपी को दस वर्ष की सज़ा व 30 हज़ार का जुर्माना

मुजफ्फरनगर। वर्ष 2016 की 25 फरवरी को थाना मंसूरपुर के ग्राम जड़ौदा में पुरानी रंजिश को लेकर किये जानलेवा हमले में शकील को गोली मारकर घायल करने के मामले में आरोपी जुनेद को दस वर्ष की सज़ा व 30,000 हज़ार का जुर्माना किया गया हैं। जुर्माना अदा ना करने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सज़ा काटनी होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सबूत के अभाव में दो अन्य आरोपियों मेहरबान और उसके पुत्र जुबेर को बरी कर दिया गया हैं।

बुधवार को वर्ष 2016 की 25 फरवरी को थाना मंसूरपुर के ग्राम जड़ौदा में पुरानी रंजिश को लेकर किये जानलेवा हमले में शकील को गोली मारकर घायल करने के मामले की सुनवाई एड़ी जे 12 छोटे लाल यादव की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एडीजीसी किरणपाल कश्यप व वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर दुष्यंत सिंह ने जोरदार पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार गत 25 फरवरी 2016 को मंसूरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जड़ौदा में जब शकील आरोपियों के घर के सामने से गुज़र रहा था तो आरोपियों मेहरबान व उसके पुत्र जुनेद व जुबेर उसके साथ गाली गलौच करने लगे। पुरानी रंजिश के चलते आरोपी जुनेद ने शकील के ऊपर तमंचे से फायर कर उसे घायल कर दिया। वादी रब्बान अली ने मेहरबान व उसके दो लड़के जुनेद व जुबेर को नामजद करते हुए थाने में मामला दर्ज कराया था। बात दें कि दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश है और इसी रंजिश के चलते हत्या भी हो चुकी है। आरोपी जुनेद पहले से ही एक मामले में जेल में है।

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