संजीव की 29 लाख की सम्पत्ति जब्त
मुजफ्फरनगर। एसएसपी अभिषेक यादव की अगुवाई में एस.डी.एम दीपक कुमार व क्षेत्राधिकारी नई मंड़ी धनंजय सिंह कुशवाहा ने संजीव उर्फ काला द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को गैगंस्टर एक्ट 14 (1) की कार्यवाही करते हुए जब्त कर लिया है। जब्त की गई सम्पत्ति की कीमत लगभग 29 लाख रूपये बताई जा रही है।
अवैध असलहों से लैस होकर अपमिश्रित शराब की तस्करी एवं लूट जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी संजीव उर्फ काला उर्फ कल्लू पुत्र वेदप्रकाश के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट 14 (1) की कार्यवाही की गई है। आरोपी संजीव उर्फ काला द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई चल-अचल सम्पत्ति को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपी संजीव उर्फ काला की चल-अचल सम्पत्ति सीज की है, जिसमें आवासीय प्लाट ग्राम नसीरपुर- 76.54 वर्ग मीटर, आवासीय मकान ग्राम बीबीपुर- 41.80 वर्ग मीटर, आई-10 गाड़ी शामिल हैं। इसके आलावा एसबीआई में जमा 90,930 रुपये भी जब्त कर लिया गया है। जब्त की गई संपत्ति की कुल कीमत 29 लाख बताई जा रही है।
ज्ञात हो कि आरोपी संजीव उर्फ काला उर्फ कल्लू वर्ष 2002 से संगठित गिरोह बनाकर लगातार संगीन घटनाओं को अंजाम देता रहा है। पुलिस ने वर्ष 2020 में आरोपी संजीव उर्फ काला से लगभग 10 लाख रूपये की अवैध अपमिश्रित शराब बरामद की थीं, जिसमें भारी मात्रा में नकली भरे व खाली पव्वे, बार कोड, रेपर आदि बरामद किये थे। आरोपी संजीव उर्फ काला के खिलाफ गैंगस्ट एक्ट, हत्या के प्रयास, लूट आदि जैसी संगीन धाराओं में जनपद मुजफ्फरनगर में 8 मुकदमे पंजीकृत है।
संजीव उर्फ काला की सम्पत्ति को सीज करने में एसडीएम सदर दीपक कुमार, सीओ नई मंड़ी धनंजय सिंह कुशवाहा, थाना नई मंड़ी प्रभारी निरीक्षक अनिल कपरवान के अलावा अन्य फोर्स मौजूद रही।