मुजफ्फरनगर दंगा- 7 आरोपी हुए न्यायालय में पेश
मुजफ्फरनगर। वर्ष 2013 में शहर के खालापार स्थित शहीद चौक हुई पंचायत के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में 7 आरोपी न्यायालय में पेश हुए। इस मामले में आज आरोप तय होने थे, परन्तु न्यायालय में शोकसभा होने के चलते न्याययिक कार्य नहीं हो पाया। कोर्ट में गैरहाजिर होने वालों में पूर्व सांसद सईददुजमा, पूर्व विधायक मौलाना जमील व नौशाद कुरैशी रहे। इन सबकी तरफ से हाजरी माफी अधिवक्ता द्वारा दी गयी।
गौरतलब है कि वर्ष 2013 में जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव कवाल कांड को लेकर 7 साल 5 माह पहले 30 अगस्त 2013 को शहर के खालापार स्थित शहीद चौक पर मुस्लिमों की एक बड़ी सभा हुई थी, जिसमें कई राजनेता भी शामिल हुए थे। जिले में दंगा भड़कने पर इस सभा के सम्बन्ध में भी शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिमसें तत्कालीन बसपा सांसद कादिर राना, तत्कालीन चरथावल विधायक नूरसलीम राना, मीरापुर विधायक मौलाना जमील अहमद कासमी, पूर्व सांसद सईदुज्जमां, उनके बेटे सलमान सईद, एडवोकेट, पूर्व सभासद असद जमां, सुल्तान मुशीर, अहसान कुरैशी, नौशाद कुरैशी और मुशर्रफ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने समेत अन्य आरोपो में मामला दर्ज हुआ था।
इस मामले की सुनवाई मुजफ्फरनगर की गैंगस्टर, स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। इस मामले में 2 फरवरी 2021 को आरोप तय होने थे, जिसके चलते इस मामले के 7 आरोपी बुधवार को न्यायालय में पेश हुए थे। अब अदालत ने इस मामले में सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश देते हुए नियत तारीख पर आरोप तय करने के लिए 15 फरवरी की तारीख नियत की है। आरोपियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता नकली सिंह त्यागी उपस्थित रहे।