अबोध से रेप के हत्यारोपी को उम्रकैद- 88 हजार का जुर्माना

अबोध से रेप के हत्यारोपी को उम्रकैद- 88 हजार का जुर्माना

मुजफ्फरनगर। घर से जूतों की मरम्मत कराने के लिए आई 6 वर्षीय बालिका का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किए जाने के बाद हत्या करने के आरोपी मोची को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी पर 88 हजार रूपये का जुर्माना भी किया है।

जनपद मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम शोरम निवासी 6 वर्षीय बालिका वर्ष 2016 की 29 नवंबर को घर से गांव में ही जूतों की मरम्मत कराने के लिए मोची के पास गई थी। देर शाम तक भी जब बालिका घर नहीं लौटी तो चिंतित हुए परिजनों ने उसकी खोजबीन की। लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। पुलिस ने बालिका की गुमशुदगी दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू की तो बालिका का शव नग्न अवस्था में गांव के समीप से होकर बह रहे राजबाहे से बरामद किया। पुलिस ने इस मामले की तहकीकात करते हुए आरोपी मोची संत कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने इस मामले में धारा 363, 366, 302, 201 आईपीसी तथा पोक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय के सम्मुख दाखिल किए थे। पोक्सो-2 की विशेष अदालत के न्यायधीश शैलेंद्र सिंह की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई।

अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीपी दीपक गौतम व विनय अरोड़ा द्वारा कड़ी मेहनत कर आरोपी को सजा दिलाने के लिए कड़ी पैरवी की गई। बृहस्पतिवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी संत कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई और उसके ऊपर 88 हजार रूपये का जुर्माना भी किया।







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