प्रदेश में जिला जजी अदालतों में नए वर्ष से नही मिलेगी कोर्ट डायरी

मुजफ्फरनगर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर प्रदेश की अधीलस्थ सभी जिला जजी अदालतों में मैनुअल कोर्ट डायरी की सुविधा समाप्त कर ई-डायरी मेन्टेन करने के आदेश दिए है। जिसके अनुसार अब कोर्ट में वकील, मुंशी अपनी तारीख देखने के लिए कोर्ट डायरी की सुविधा से वंचित रहेगें और वह ई-डायरी से ही अपने मुकदमे की तारीख देख सकेंगे। हाइकोर्ट ने प्रदेश के समस्त जिला जजों को दिशा-निर्देश जारी कर पहली जनवरी 2021 से जिला जजी में मैन्युअल डायरी मेन्टेन करने की व्यवस्था समाप्त कर दी है।
इसके अलावा अब कोर्ट से जारी होने वाले गिरफ्तारी वारन्ट,समन व नोटिस आदि की फीडिंग कंप्यूटर में होंगी और संबंधित विभाग उसे अपने स्तर से निकाल कर कोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे। उदाहरण के लिए किसी कोर्ट से जारी होने वाले गिरफ्तारी वारन्ट कंप्यूटर में फीड होंगे और संबंधित थाना उसे अपने कंप्यूटर से निकाल कर एक्सीक्यूट करेंगे और रिपोर्ट कंप्यूटर से तामीली रिपॉर्ट कंप्यूटर से प्रेषित करेंगे। इस नई व्यवस्था से जहां कोर्ट के आदेश जल्द तामिल हो सकेगे। वही भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में भी यह नई व्यवस्था सहायक साबित होगी।

इस बीच जिला जजी की अधीनस्थ सभी अदालतों में प्रत्येक मुकदमे की फाइल की फीडिंग आरम्भ हो गई है।
उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामलों से सम्बंधित कोर्ट फाइल के अलावा ई- फाइल भी मेन्टेन करने का निर्णय किया है । उसी के तहत हर कोर्ट फाइल की हर दिन सुनवाई के बाद दिन की कार्यवाही की फीडिंग ई-फाईल में भी होगी। ई-फाइल में भी सभी डाक्यूमेंट्स और वकील व पक्षकाराों के नाम फीड किए जा रहे हैं। यह कार्ये भी जल्द अपडेट हो जाएगा। इससे वकील ओर वादकारी घर बैठे अपनी फाइल में डेट और आदेश का व्यौरा मालूम कर सकेगें। इस से फाइल गुम होने या अन्य कोई भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट गुम होने पर ई-फाइल से दोबारा हासिल किया जा सकेगा। वही अपील आदि में भी ई-फाइल महत्वपूर्ण कार्य करेगी।
