अंत्योदय कार्डधारकों को मिलेगा 35 किलोग्राम खाद्यान्नः डीएसओ
मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत 18 से 28 दिसम्बर तक जनपद के समस्त अन्त्योदय कार्डो पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न (20 किलोग्राम गेहूं व 15 किलोग्राम चावल) प्रति कार्ड किया जायेगा। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं व 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जायेगा। यह खाद्यान्न जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में ई-पाॅस मशीन के माध्यम से नियमानुसार कराया जायेगा।
डीएसओ ने बताया कि जिलाधिकारी ने उचित दर दुकानों पर नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारियों पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को भी नामित किया गया है। नामित जिला स्तरीय नोडल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी पर्यवेक्षणीय अधिकारियों एवं उचित दर दुकानों पर सतर्क निगरानी रखेंगे और भ्रमणशील रहकर उचित दर दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी कार्यालय एवं जिला पूर्ति कार्यालय में आख्या उपलब्ध करायेंगे।
डीएसओ ने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु कार्डधारको को राशन वितरण करते समय अपने मुंह पर माॅस्क, गमछा, दुपट्टा, रूमाल आदि रखें तथा कार्डधारकों के ई-पाॅस मशीन पर अंगूठा लगवाने से पूर्व समस्त कार्डधारकों के हाथों को साबुन/सेनेटाईजर से अच्छी तरह धुलवाएं। वितरण के समय सभी उचित दर दुकानों पर नियुक्त पर्यवेक्षणीय अधिकारी एवं सम्बन्धित उचित दर विक्रेता यह भी सुनिश्चित करें कि दुकान पर 5 से अधिक कार्डधारक एक साथ इकट्ठे न हों। सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करते हुए कम से कम एक मीटर की दूरी पर कार्डधारको के बीच गोला/निशान बनाकर आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाये। उन्होंने कार्डधारकों से भी अनुरोध किया कि वे कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु अपना राशन प्राप्त करते समय माॅस्क आदि का प्रयोग अवश्य करें और शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशो का पालन करें।