समस्त निवासीगण अनावश्यक अपने घर से बाहर जाने से बचें : जिलाधिकारी
मुजफ्फरनगर । जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या 548/पांच-5/2020, लखनऊ दिनांक 14.03.2020 द्वारा महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या-3 सन 1897) की धारा-2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनियमावली बनाये जाने का उल्लेख किया गया है।
उन्होने बताया कि नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के बचाव हेतु आदेश पारित किये है। कार्यालय/व्यावसायिक स्थल के प्रवेश द्वारा पर सेनिटाइजर/साबुन से हाथ धोने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये तथा ऐसी वस्तुएं जिसे सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है यथा टाॅयलेट/डाॅर नौब/पर्दे/आफिस चेयर/टेबल/मीटिंग हाॅल आदि स्थानों की लगातार मोपिंग करायी जायें। ऐसे कार्यालय जहाॅ एक साथ 50 से अधिक कार्मिक कार्य करते है, वहाॅ के कार्यालयायक्ष दो शिफ्ट (प्रातः 09.00 से अपराहन्ह 1.30 बजे तक एवं अपरान्ह 02.00 बजे से सांय 06.30 बजे तक) में कार्य कराने हेतु समय का निर्धारण कर लें।
जो लोग प्रतिदिन प्रातः/सांयकाल पार्को में घूमने/टहलने जाते है, वे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पार्क में किसी वस्तु/सार्वजनिक कुर्सी-बैंच को न छूएं। यदि ऐसा नही होता है, तो तत्काल अपने हाथ को सेनिटाइजड करें। जनपद के समस्त रेस्टोरेंट में लोगों के प्रवेश करते समय हाथों को सेनिटाइजड कराया जाए एवं सार्वजनिक उपयोग वालें स्थानो पर लगातार मोपिंग करायी जाए।
जनपद के समस्त सार्वजनिक/व्यावसायिक/प्राईवेट/सरकारी संस्थानों की निरंतर मोपिंग करायी जाए। प्रत्येक व्यक्ति का हाथ सार्वजनिक वस्तु यथा लिफ्ट/रोलिंग/दरवाजे का हैण्डल/बाथरूम टैप/कमरे के दरवाजे का हैण्डल इत्यादि सबसे ज्यादा सम्पर्क में आता है। अतः ऐसे स्थानों की विशेष रूप से लगातार मोपिंग करायी जाए।
यदि किसी परिवार के सदस्य को बुखार/खांसी/जुकाम एवं सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो वे तत्काल जिला चिकित्सालय/कण्ट्रोल रूम नं0-131-2440966 में सम्पर्क कर जानकारी/सलाह प्राप्त कर सकते है एवं अपने इलाज/स्क्रीनिंग के लिये जिला चिकित्सालय भी आ सकते है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि जन सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से जनपद के समस्त इण्टर काॅलेज/परिषदीय/अनुदानित/ मान्यता प्राप्त/राजकीय/काॅन्वेन्ट/उच्च तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षण संस्था/कोचिंग संस्थानों की समस्त कक्षाएं तथा आंतरिक परीक्षाओं(बोर्ड/अनिवार्य प्रतियोगी परीक्षाओं को छोडकर) एवं स्पा सेन्टर/जिम/सिनेमा घर/मल्टिप्लेक्स तथा क्लबों को दिनांक 02.04.2020 तक सम्पूर्ण रूप से बन्द किया जाता है।
सैलून में नये/साफ-सुथरे सेनिटाइजड टाॅवल का ही प्रयोग किया जाए एवं उपयोग किये गये टाॅवल को समुचित रूप से साफ करने के पश्चात तीसरे दिन से पुनः उपयोग किया जाएं।
जनपद के समस्त निवासीगण से अनुरोध है कि अनावश्यक अपने घर से बाहर जाने से बचें।