दुकानदार से लाखों की लूट के आरोपी को जुर्मानें के साथ मिली सात साल की सजा
मुजफ्फरनगर। पंजाब नेशनल बैंक में रूपये कराने जा रहे दुकानदार से दो लाख 70 हजार रूपये लूटने के आरोपी राजू पंजाबी उर्फ राजकुमार को विद्वान न्यायाधीश ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए उसके ऊपर दस हजार रूपये का जुर्माना भी किया है।
नई मंडी थाना क्षेत्र में वर्ष 2012 की 3 अक्टूबर को दुकानदार सौरभ गोयल बाईक पर सवार होकर पंजाब नेशनल बैंक की नई मंडी शाखा में दो लाख 70 हजार रूपये की नकदी जमा कराने जा रहा था। इसी दौरान पहले से घात लगायें बाईक सवार तीन लुटेरोेें ने पीछा कर उससे उक्त लाखोेेें रूपये की नकदी लूट ली थी और बाईक को तेज रफ्तार से दौडाकर फरार हौ गये थे। बाद में पुलिस द्वारा की गई छानबीन में जब राजू पंजाबी उर्फ राजकुमार का नाम सामने आया तो पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से साढे सात हजार रूपये की नकदी बरामद की थी। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार सिंह के न्यायालय में चली। अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी रामअवतार सिंह ने जोरदार पैरवी की। आज बुधवार को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दिये फैसले में आरोपी पर दस हजार रूपये का जुर्माना करते हुए उसे सात साल के कारावास की सजा भी सुनाई।