सरकारी चिकित्सक के अनाधिकृत सेवाएं देने के मामले में नर्सिंग होम सील

सरकारी चिकित्सक के अनाधिकृत सेवाएं देने के मामले में नर्सिंग होम सील

भिंड। मध्यप्रदेश के भिंड शहर स्थित एक निजी नर्सिंगहोम को सील कर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया है। हालांकि नर्सिंगहोम में भर्ती मरीजों को इलाज देने के लिए कहा गया है। लेकिन इस दौरान नए मरीजों को यहां भर्ती नहीं किया जाएगा और न ही ओपीडी सुविधा शुरू होगी।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी डॉ. अजीत मिश्रा को सूचना मिली थी कि जिला अस्पताल से गैर हाजिर रहकर महिला चिकित्सक डॉ अंशु मिश्रा पिछले तीन वर्ष से इस निजी नर्सिंगहोम में अपनी सेवाएं दे रही हैं। टीम उनकी तलाश में नर्सिंगहोम पहुंची थीं। यहां डॉ मिश्रा तो नहीं मिलीं। लेकिन जो मरीज मिले। उनके बयानों से स्पष्ट हुआ डॉ मिश्रा नर्सिंगहोम में सेवाएं दे रही थीं। इस पर नर्सिंगहोम को सील किया गया है।

भिंड जिला अस्पताल में पिछले दिनों डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही से गर्भवती महिला को इलाज नहीं मिल पाया था। इससे अस्पताल के गेट पर प्रसव हुआ था। प्रसव के दौरान नवजात बच्चे की मौत हो गई थी। इसके बाद सिविल सर्जन डॉ अनिल गोयल ने प्रसूति वार्ड में तैनात सभी स्टाफ को हटा दिया था। साथ ही जांच शुरू करवा दी थी। इस दौरान कलेक्टर सतीश कुमार एस ने महिला चिकित्सकों की जानकारी मांगी तो सामने आया कि डॉ अंशु मिश्रा लंबे समय से जिला अस्पताल में ड्यूटी पर नहीं आ रही हैं।

रिकार्ड जांचा गया तो पाया कि पिछले तीन वर्ष से डॉ मिश्रा अपनी रिश्तेदार के नर्सिंगहोम में सेवाएं दे रही हैं। कलेक्टर ने सीएमएचओ को कार्रवाई के निर्देश दिए। इस पर सीएमएचओ डॉ अजीत मिश्रा और तहसीलदार ममता शाक्य अपनी टीम के साथ इस नर्सिंगहोम के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे।





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