ई- लोक अदालत के जरिए होगा मामलों का निस्तारण
जौनपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव अजय त्यागी ने कहा है कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम के मामलों का निस्तारण ई लोक अदालत के जरिए किया जाए।
आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यहां बताया कि अजय त्यागी ने सभी जिलों के जिला न्यायाधीशों को निर्देश दिया है कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम के मामलों का निस्तारण ई लोक अदालत के जरिए किया जाए।
प्रदेश सचिव अजय त्यागी के आदेश के अनुपालन में जौनपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव मो.फिरोज ने एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी को सचिव के आदेश से अवगत कराते हुए पत्र भेजा कि एक नवंबर 2020 को ही लोक अदालत का आयोजन होगा।
ट्रिब्यूनल के जज मनोज कुमार सिंह गौतम ने वाहन दुर्घटना से संबंधित समस्त अधिवक्ताओं को पत्र के जरिए अवगत कराया कि एक नवंबर को लोक अदालत का आयोजन है अधिक से अधिक दावा याचिकाओं को सुलह समझौते के आधार पर निर्णीत कराने का आग्रह किया। जिन वादों में सुलह की संभावना हो उसकी सूची अधिकरण को उपलब्ध कराने के लिए भी कहां गया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सदस्य सचिव अजय त्यागी ने समस्त जनपद न्यायाधीश को पत्र लिखा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण विगत कई माह से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नहीं हो सका है। नालसा द्वारा विशिष्ट मामलों में लोक अदालत का आयोजन किए जाने का निर्देश दिया गया है जिस पर प्राधिकरण के वरिष्ठ न्यायमूर्ति ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम के मुकदमों के निस्तारण के लिए एक नवंबर को ही लोक अदालत का आयोजन करने की अनुमति प्रदान की है। सुलह समझौते के सत्यापन के लिए ट्रिब्यूनल जज मोबाइल के जरिए पक्षकारों से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं।पक्षकारों की सहमति के लिए व्हाट्सएप मैसेज भी भेजा जा सकता है।यदि वे हां में जवाब दें तो उसे रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाए। यदि जज को यह प्रतीत होता है कि ज्यादा पक्षकारों के इकट्ठा होने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकेगा तो उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति के बजाए व्हाट्सएप मैसेज या फोन के जरिए वार्तालाप कर सकते हैं।