दलितों की झोपड़ियां जलाने का मामला- 101 दोषियों को उम्र कैद की सजा
बेंगलुरु। कोप्पल की जिला अदालत ने दलितों की झोपड़ियां जलाने के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए एक साथ 101 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
कर्नाटक की कोप्पल की जिला अदालत ने वर्ष 2014 की 28 अगस्त को गंगावती तालुका के मरकुंबी गांव में जाति आधारित हिंसा की घटना के दौरान 117 लोगों ने दलितों की झोपड़ियों को आग के हवाले कर दिया था।
इस मामले को लेकर की गई शिकायत के बाद पुलिस की ओर से आरोपियों के खिलाफ की गई कार्यवाही के बाद 10 साल तक चले मुकदमे के दौरान 16 दोषियों की मौत हो गई थी।
अदालत की ओर से अब सुनाये गए फैसले में दोषी पाएं गए 101 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
जस्टिस चंद्रशेखर सी ने दोषी पाए गए सभी लोगों पर लोगों पर ₹2000 से लेकर ₹5000 तक का जुर्माना भी लगाया है।
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