BJP विधायक के खिलाफ धोखाधड़ी पर मुकदमा दर्ज

BJP विधायक के खिलाफ धोखाधड़ी पर मुकदमा दर्ज

गोरखपुर। संतकबीरनगर के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट दीपकांत मणि ने भाजपा विधायक राकेश सिंह बघेल और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरगोविंद सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि न्यायालय में आने से बचने के लिए विधायक ने सीएमओ के साथ मिलकर झूठे रूप से खुद को कोविड-19 से संक्रमित होने की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की थी।

लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम व अन्य गंभीर धाराओं में बीते 2010 में बखिरा थाना में राकेश सिंह बघेल पुत्र मुकुंद सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले में आरोपित विधायक के न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण लगभग दस वर्ष से मुकदमे में कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है। चार वर्ष से आरोपित विधायक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। कोर्ट द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश करने पर भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और स्वयं को कोविड-19 से संक्रमित होने और होम आइसोलेशन में होने का कारण भी दर्शाया।

सीएमओ डॉ. हरगोविंद सिंह ने कोर्ट को बताया कि विधायक ने स्वयं कोविड-19 का टेस्ट कराया था और वह पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं होम आइसोलेशन टीम के सदस्य डॉ. विवेक कुमार श्रीवास्तव ने न्यायालय में लिखित कथन किया कि होम आइसोलेशन अवधि में राकेश सिंह बघेल अपने घर पर मौजूद नहीं पाए गए। न ही उनसे मोबाइल पर संपर्क भी हो सका।


हीफी

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