घूसखोर दारोगा को मिला 4 साल का कठोर कारावास-अर्थदंड से भी दंडित
गोरखपुर। वकील के साथ हुए झगड़े के मामले में कार्यवाही करने के बदले 5 हजार रुपए की वसूली करने के आरोप में रंगे हाथ पकड़े गए दारोगा को जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश की ओर से 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी सिद्ध हुए दारोगा को 8 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अर्थदंड नहीं दिए जाने पर दारोगा जी को 2 माह का कारावास अलग से भोगना पड़ेगा।
बुधवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश तनु भटनागर ने इलाहाबाद गोरखपुर के भरवई थाना क्षेत्र के गांव लहुरातारा निवासी दारोगा रामसूरत यादव को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय की ओर से दारोगा को 8000 रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अर्थदंड नहीं देने की हालत में दारोगा को दो माह का कारावास अलग से भोगना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक परमानंद राम त्रिपाठी ने बताया है कि शिकायतकर्ता जगन्नाथ पटेल प्रतापगढ़ जनपद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के लवाना पूरे का निवासी है। उसने 30 मई 2007 को शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि उसका वकील तुलसीराम पटेल के साथ झगड़ा हो गया था। जिसका मुकदमा उसने न्यायालय के आदेश पर थाना नवाबगंज फैजाबाद में पंजीकृत कराया था। उसी मुकदमे में अभियुक्त दारोगा कार्रवाई करने के लिए उनसे 5000 रूपये के सुविधा शुल्क की मांग रहे थे। परंतु बाद में दारोगा 2000 रूपये में उसका काम करने को तैयार हो गया था। पीड़ित की शिकायत पर गठित टीम ने अभियुक्त को 1 सितंबर 2002 को घूंस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था।